Gujarat: लव जिहाद कानून के तहत गुजरात में पहला केस दर्ज, ईसाई बताकर हिंदू महिला से शादी करने वाला गिरफ्तार

Gujarat वडोदरा पुलिस ने एक युवक को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपित मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान ईसाई युवक की बताकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके शादी कर ली थी। वडोदरा निवासी पीड़िता ने गोत्री पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 08:31 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 09:42 PM (IST)
Gujarat: लव जिहाद कानून के तहत गुजरात में पहला केस दर्ज, ईसाई बताकर हिंदू महिला से शादी करने वाला गिरफ्तार
लव जिहाद कानून के तहत गुजरात में पहला केस दर्ज। फाइल फोटो

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात में धर्म स्वतंत्रता संशोधित कानून के अमल में आने के तीन दिन बाद ही वडोदरा पुलिस ने एक युवक को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपित मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान ईसाई युवक की बताकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके शादी कर ली थी। वडोदरा निवासी 25 वर्षीय पीड़िता ने गोत्री पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि समीर अब्दुल भाई कुरैशी नामक युवक ने खुद को सेम मार्टिन बताकर उसके साथ पहले दोस्ती की तथा मौका पाकर उसके साथ करीबी बढ़ा ली। आरोपित ने युवती के कुछ अश्लील तस्वीरें खींच लिए तथा उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। नहीं करने पर उसने तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद मजबूरन इस हिंदू युवती को 2019 में उसके साथ विवाह करना पड़ा।

वडोदरा गोत्री पुलिस थाने के निरीक्षक एसपी चौधरी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376,377,504,506(2) तथा गुजरात धर्म स्वतंत्रता (सुधार) कानून 2021 की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक जयराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की ओर से 15 जून से धर्म स्वतंत्रता कानून अमल में लाने का एलान किया गया था। इसके तीन दिन बाद ही इसके तहत एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। कानून के तहत किसी भी युवती को धोखा देकर, छल-बल या किसी तरह की धमकी या प्रभाव में लेकर विवाह करने पर यह कानून लागू होता है। इसके तहत आरोपित को तीन से पांच साल की सजा तथा दो लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

युवती नाबालिक या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो तो चार से सात साल की सजा व तीन लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जबकि इस तरह के विवाह में मदद करने वाले को तीन से 10 साल तक की सजा तथा पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात विधानसभा में अप्रैल 2021 में ही यह कानून पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल ने पिछले माह ही मंजूरी दे दी थी। गुजरात सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद गुजरात में भी इस तरह के कानून की आवश्यकता को देखते हुए यह कानून बनाया था।

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