Navratri 2021: गुजरात में पार्टी प्लाट में व्यवसायिक गरबा की मांग, आयोजकों ने दायर की याचिका
Navratri 2021 गुजरात में पार्टी प्लाट में गरबा की मांग को लेकर आयोजकों ने याचिका दायर की । इस मामले में 8 अक्टूबर को सरकार जवाब देगी। गृह विभाग की ओर से 400 लोगों की संख्या के साथ गरबा आयोजन की छूट दी गई है।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात में शुरु हो रहे नवरात्रि महोत्सव के दौरान पार्टी प्लाट में व्यवसायिक गरबा की मंजूरी की मांग को लेकर गरबा आयोजकों ने एक याचिका दाखिल की है। अदालत ने सरकार से आगामी 8 अक्टूबर को जवाब पेश करने को कहा है। अदालत का मानना है कि बड़ी मुश्किल से कोरोना महामारी पर काबू पाया गया है, व्यवसायिक गरबा की छूट देने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है।
पार्टी प्लाट पर गरबा की मांग
गुजरात के पार्टी प्लोट मालिक व व्यवसायिक गरबा आयोजकों की ओर से बुधवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा गया कि 24 सितंबर को गृह विभाग की ओर से जारी कोरोना महामारी दिशानिर्देश के अनुसार राज्य के मौहल्ले व सोसायटियों में चार सौ लोगों की अधिकतम संख्या के साथ गरबा के आयोजन की छूट दी गई लेकिन पार्टी प्लाट पर गरबा को मंजूरी नहीं दी गई है। न्यायाधीश संगीता विशेन का कहना है कि सदभाग्य से कोरोना काबू में है, पार्टी प्लॉट पर गरबा की मंजूरी देने के बाद नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है।
होटल, रेस्टोरेंट व बस सेवाओं के साथ गरबा की तुलना गलत
अदालत ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट व बस आदि सेवाओं के साथ गरबा के व्यवसायिक आयोजन की तुलना गलत है। वैसे भी यह सरकार का नीति विषयक फैसला है, याचिका की सुनवाई के लिए सरकार को इस संबंध में 8 अक्टूबर को अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। गरबा आयोजकों का कहना है कि वे भी सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 400 की संख्या में गरबा कराने को तैयार हैं तथा मास्क, सैनिइटाइजर व शारीरिक दूरी जैसे नियमों का भी पालन करेंगे। वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वालों को ही गरबा में प्रवेश देंगे। आगामी शुक्रवार को सरकार इस संबंध में अपनी राय पेश करेगी।