Liquor Ban: गुजरात में एशियाई शेर करेगा नशाबंदी का प्रचार

Liquor Ban गुजरात में नशाबंदी विभाग ने शराबबंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एशियाई शेर के फोटो का सहारा लिया है। नशाबंदी विभाग की ओर से एक पोस्टर तैयार कराया है जिसमें शेरखान को यह कहते हुए दिखाया है कि मैं शराब नहीं पीता फिर भी राजा हूं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Sat, 06 Nov 2021 03:05 PM (IST) Updated:Sat, 06 Nov 2021 03:05 PM (IST)
Liquor Ban: गुजरात में एशियाई शेर करेगा नशाबंदी का प्रचार
गुजरात में एशियाई शेर करेगा नशाबंदी का प्रचार। फोटो जागरण

अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। गुजरात में नशाबंदी कानून काफी सख्त है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं में शराब व नशे की लत को देखते हुए नशाबंदी विभाग ने शराबबंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एशियाई शेर के फोटो का सहारा लिया है। नशाबंदी विभाग की ओर से दीवाली व नववर्ष के पर्व को देखते हुए एक पोस्टर तैयार कराया है, जिसमें शेरखान को यह कहते हुए दिखाया है कि मैं शराब नहीं पीता, फिर भी राजा हूं। गुजरात में जून, 1949 से मुंबई नशाबंदी कानून के चलते नशाबंदी है। मई 1960 में व्रहद महाराष्ट्र से अलग होने के बाद भी महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रखते हुए गुजरात ने नशाबंदी कानून का अमल जारी रखा। शराब के अवैध कारोबार व तस्करी के मामलों के सामने आने के बाद बीते साल राज्य के नशाबंदी कानून को काफी सख्त बनाया गया, लेकिन शराब व मादक पदार्थों की हेराफेरी पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी।

शराबबंदी को लेकर युवाओं में जागरूकता के लिए शुरू किया अभियान

शराबबंदी को लेकर युवाओं में जागरूकता के लिए गत दिनों एक नया अभियान शुरू किया, जिसके तहत एशियाई शेर को लोगो बनाते हुए यह संदेश दिया गया कि मैं शराब नहीं पीता, फिर भी राजा हूं। विभाग का मानना है कि कुछ लोग शराब का सेवन करने को बहादुरी भरा काम समझते हैं। ऐसे लोगों को शराबबंदी के लिए तैयार करने के लिए शेर के साथ इस स्लोगन का उपयोग किया गया है, ताकि उनको यह बात आसानी से समझ में आ सके कि शेर शराब नहीं पीता फिर भी जंगल का राजा माना जाता है। गुजरात के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, राज्य के नए गृह व आबकारी राज्य मंत्री हर्ष संघवी से चर्चा के बाद एशियाई शेर को नशाबंदी विभाग के जागरूकता अभियान का हिस्सा बनाया गया है। एशियाई शेर गुजरात का गौरव है तथा युवाओं में शेर की तरह शराब पीये बिना भी एक गौरव व बहादुर बनने की भावना के प्रचार-प्रसार के लिए यह लोगो बनाया गया है।

गुजरात नशाबंदी कानून के मुताबिक ये हैं प्रतिबंधित वस्तुएं

-विदेशी शराब

-अल्कोहल व उससे बना कोई पेय

-स्प्रिट व उससे बनी वस्तुएं

-महुडा के फूल, भांग, अफीम

-मिथाइल अल्कोहल

-अधिसुचित मादक पदार्थ हेरोइन, एमडी ड्रग्स,

-अखाध्य गुड

-हानिकारक औषधि।

chat bot
आपका साथी