शाहरुख खान की सासू मां का फार्महाउस करता हैं बॉम्बे टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन, लगा 3 करोड़ का जुर्माना
Shah Rukh Khan Farmhouse Violates The Bombay Tenancy Act कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दंड के तौर पर 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने की बात कही हैं।
नई दिल्ली, जेएनएनl फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का अलीबाग स्थित फार्महाउस बॉम्बे टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन करते पाया गया है। इसके बाद शाहरुख़ खान की सास और ननद पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की सास सविता छिबा और ननद नमिता छिबा का डेजा वू फार्म्स के बॉम्बे टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन करता है।
यह बताया जा रहा है कि सविता और नमिता की संपत्तियों में से एक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया हैl इसमें एक भव्य बंगले के साथ एक फार्महाउस आता हैंl इसमें शाहरुख़ के 52 वें जन्मदिन का होस्ट बंगला भी शामिल है। यह संपत्ति 146.7 मिलियन रुपये की बताई जा रही हैl View this post on Instagram Need to take Raees advice myself...soon! Tks to whole team of Raees for making this beautiful film. A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk) on Jan 25, 2020 at 3:34am PST
हालांकि इसकी मार्केट की कीमत बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पांच गुना अधिक है। 29 जनवरी 2018 को पहली बार डेजा वू फर्म्स को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार प्लाट खरीदे जाने के बाद रायगढ़ के पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर ने 13 मई, 2005 को इस पर कृषि कार्य की अनुमति दी थी। हालांकि मूल फार्महाउस जल्द ही ध्वस्त कर दिए गए और नई संपत्तियों का निर्माण किया गया था, जो बॉम्बे टेनेंसी एक्ट की धारा 63 का उल्लंघन करते थे।
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मिरर के अनुसार इस मामले पर कुछ सुनवाई हुई है और 20 जनवरी, 2020 को कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया हैंl इसमें कहा गया कि नियमों के उल्लंघन के लिए दंड के रूप में 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाना चाहिए। उसी की पुष्टि करते हुए विजय सूर्यवंशी जोकि कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आयुक्त हैं ने कहा, ‘हां मैंने बंगले के मालिक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था।' ’ जुर्माना जमा करने के तुरंत बाद अधिकारी कानूनी रूप से संपत्ति का हस्तांतरण करेंगेl A post shared by Shah Rukh Khan • Following (@ia.m_srkian) on Feb 27, 2020 at 11:44pm PST
हालांकि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता और महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। यह आदेश मोरेश्वर अजगांवकर के नाम पर जारी किया गया था, जो कि डेजा वु के पूर्व निर्देशकों में से एक थे। सुर्यवंशी ने आगे बताया, ‘आदेश मोरेश्वर अजगांवकर के नाम से जारी किया गया था और मामले के कागजात में उल्लेखित पते पर भेजा गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जुर्माना अदा किया गया है या नहीं।’