Raj Kundra ने ज़मानत को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फ़ैसले को दी चुनौती, पुलिस को जारी हुए नोटिस
राज कुंद्रा को 19 जुलाई की राज मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफिक फ़िल्म रैकेट केस में गिरफ़्तार किया था। अगले सहयोगी रायन थोर्पे को भी गिरफ़्तार किया था। दोनों को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था।
नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिज़नेसमैन राज कुंद्रा और साथी रायन थोर्पे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने राज और रायन को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। ज़मानत याचिका को लेकर पुलिस को भी नोटिस जारी किये गये हैं। इस पर सुनवाई 10 अगस्त को होनी है।
राज कुंद्रा को 19 जुलाई की राज मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफिक फ़िल्म रैकेट केस में गिरफ़्तार किया था। अगले सहयोगी रायन थोर्पे को भी गिरफ़्तार किया था। दोनों को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिसे बढ़ाकर 27 जुलाई कर दिया गया था। 27 को अदालत ने राज और रायन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन पर अश्लील फ़िल्मों का निर्माण करने और उन्हें ऐप के ज़रिए प्रसारित करने का आरोप है। राज के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज़ किया गया है।
Bail applications of businessman & actor Shilpa Shetty's husband Raj Kundra & Ryan Thorpe kept for hearing on 10th Aug. Notices issued to Police on their bail plea. Both Kundra & Thorpe have challenged magistrate court's order that rejected their bail applications. (File pic) pic.twitter.com/XjrkWFxzN4— ANI (@ANI) August 5, 2021
राज ने 28 जुलाई को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ज़मानत की अर्ज़ी दाख़िल की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। अदालत ने इसके पीछे अपराध की गंभीरता का हवाला दिया है। साथ ही इस बात की आशंका भी जतायी गयी कि केस की जांच चल रही है। ऐसे में ज़मानत देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका रहेगी। अदालत ने पाया कि जांच अधिकारियों ने बहुत सा डाटा जमा किया है, लेकिन कुछ डाटा आरोपियों द्वारा डिलीट भी कर दिया गया। ऐसे हालात में आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
बता दें, राज कुंद्रा और रायन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देते हुए ज़मानत याचिका दायर की हुई है, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। राज कुंद्रा ने पुलिस पर नोटिस 41-ए भेजे बिना गिरफ़्तार करने का आरोप लगाया है।