Raj Kundra Case: अरविंद श्रीवास्तव का दावा, वसूली का पैसा नहीं देने पर फसाने की दी गई थी धमकी
यश ठाकुर ने कहा है कि उन्हें न्यूफ्लिक्स कंपनी के नाम पर वसूली की धमकी दी जा रही थीl यश ठाकुर कहते है मुझे जनवरी 2021 से वसूली के फोन आ रहे थेl मैंने कॉलर को बताया था कि मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं और मैं नहीं दे सकताl
नई दिल्ली, जेएनएनl राज कुंद्रा मामले में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैंl अब राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव ने मुंबई पुलिस द्वारा उनपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया हैl उन्होंने यह भी कहा कि वह वसूली का पैसा नहीं देने के चलते फंसाए गए हैंl मुंबई पुलिस को भेजे गए लेटर में यश ठाकुर ने अपने परिवार के बैंक अकाउंट डीफ्रीज करने की भी अपील की हैl उन्होंने यह एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से दी हैl
यश ठाकुर ने कहा है कि उन्हें न्यूफ्लिक्स कंपनी के नाम पर वसूली की धमकी दी जा रही थीl यश ठाकुर कहते है, 'मुझे जनवरी 2021 से वसूली के फोन आ रहे थेl मैंने कॉलर को बताया था कि मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं और मैं नहीं दे सकताl मुझे धमकी दी गई थी कि मुझे फसाया जाएगा और फरवरी में ऐसा हो गयाl' View this post on Instagram A post shared by Raj Kundra (@rajkundra9)
मुंबई पुलिस एडल्ट फिल्म मामले में राज कुंद्रा और यश ठाकुर के खिलाफ छानबीन कर रही हैl यश ठाकुर ने इन आरोपों का खंडन किया हैl वह कहते है, 'मैंने अपना स्पष्टीकरण अपने वकील के माध्यम से दे दिया है कि न्यूफ्लिक्स एक अमेरिकी कंपनी है और मुझे बतौर कंसलटेंट हायर किया गया थाl मैंने कभी भी राज कुंद्रा या उनके किसी कर्मचारी से बात नहीं की हैl' Actor Shilpa Shetty has filed defamation suit in Bombay High Court against 29 media personnel & media houses for 'doing false reporting & maligning her image' in a ponography case in which her husband Raj Kundra is accused. Hearing in the case scheduled for tomorrow (File pic) pic.twitter.com/DGTthMEXGi
यश ने यह भी कहा कि वह राज कुंद्रा के साथ किसी लेनदेन में शामिल नहीं है। इसके पहले राज कुंद्रा को जज ने जेल भेज दिया हैl उनकी जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी हैl राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाकर बेचने का आरोप लगा हैl राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति हैl शिल्पा शेट्टी ने मीडिया की पर केस करते हुए 25 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया थाl इसमें जज ने अपनी राय देते हुए कहा है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकतेl