Gehana Vasisht को सुप्रीम कोर्ट से अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से राहत, कही ये बात
Gehana Vasisht के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने महिलाओं को फिल्मों में काम का झांसा दिया था और उन्हें अश्लील फिल्मों में अभिनय करने के लिए मजबूर किया था और इन फिल्मों को कथित तौर पर कुंद्रा की कंपनी मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स पर अपलोड किया गया था।
नई दिल्ली, जेएनएनl गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अश्लील फिल्मों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से राहत प्रदान करते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि मामले का मुख्य आरोपी राज कुंद्रा पहले से ही जमानत पर है और मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और बंबई उच्च न्यायालय के आदेश एंटीसिपेट्री बेल ख़ारिज किए जाने पर को नोटिस भी जारी किया है।
शीर्ष अदालत ने गहना वशिष्ठ की ओर से पेश वकील की इस दलील को स्वीकार किया कि वह पहले ही ऐसी ही दो एफआईआर के कारण 133 दिनों तक हिरासत में रही है और यह तीसरी हैl पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी। इस बीच याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।' गहना वशिष्ठ पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं को धमकाने, जबरदस्ती करने और लालच देने का आरोप है।उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 354-सी, 292 और 293, धारा 66ई, 67, 67 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले मुंबई पुलिस ने एडल्ट फिल्म रैकेट मामले में कई लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की थी।
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बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर भी एक एफआईआर हैं और उन्हें सोमवार को जमानत दे दी गई है। उसे इसी वर्ष 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गहना वशिष्ठ के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने महिलाओं को फिल्मों में काम का झांसा दिया था और उन्हें अश्लील फिल्मों में अभिनय करने के लिए मजबूर किया था और इन फिल्मों को कथित तौर पर कुंद्रा की कंपनी मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स पर अपलोड किया गया था।
पुलिस ने बाद में निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया था इसमें गहना वशिष्ठ के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 के तहत एक और आरोप लगाया गया था। गहना वशिष्ठ के वकील ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पुलिस पहले ही अपने पास से सबूत दे चुकी है।