Salman Khan VS KRK: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को भेजा नोटिस, केआरके के नोटिस पर मांगा जवाब
कमाल आर खान एक निचली अदालत के अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह कर रहे हैं जिसमें उन्हें सलमान खान उनकी फिल्मों या उनकी कंपनियों पर कोई टिप्पणी करने से रोक दिया गया है। इससे पहले केआरके ने अपने बयान में ऐसे आदेश की निंदा की थी।
नई दिल्ली, जेएनएन। एक्टर सलमान खान की फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज के साथ ही बहुत सारा विवाद भी लाई थी। स्व-घोषित समीक्षक कमाल आर खान यानि केआरके ने इस फिल्म का रिव्यू किया था, जिसके बाद सलमान खान की लीगल टीम केआरके के खिलाफ कोर्ट तक चली गई। अब इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी कर केआरके की याचिका पर जवाब मांगा है।
पीटीआई के अनुसार, अपनी याचिका में कमाल आर खान एक निचली अदालत के अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सलमान खान, उनकी फिल्मों या उनकी कंपनियों पर कोई टिप्पणी करने से रोक दिया गया है।
केआरके ने की थी आदेश की निंदा
इससे पहले केआरके ने अपने बयान में ऐसा आदेश पारित करने के लिए निचली अदालत की आलोचना की। उनका कहना है कि अदालत उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोक सकती है, लेकिन वो एक समीक्षक को सलमान खान की फिल्मों की 'निष्पक्ष सामिक्षा' करने से नहीं रोक सकते।'
इस फिल्म का किया था रिव्यू
हाल ही में जज एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सलमान खान, उनके प्रोडक्शन हाउस 'सलमान खान वेंचर्स' को कमाल खान की याचिका का जवाब देने के लिए अदालत का नोटिस भेजा।' अपने नोटिस में केआरके ने बताया है कि निचली अदालत का अंतरिम आदेश एक गैंग ऑर्डर से कम नहीं है। उन्होंने राधे के रिव्यू में जो भी कहा सही कहा। फिल्म में 55 साल के सलमान खान किसी किशोर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं।
सलमान को देना है इस नोटिस का जवाब
उन्होंने यह भी कहा, 'निचली अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए था कि किसी फिल्म के दर्शक को फिल्म या फिल्म के कैरेक्टर पर कोई टिप्पणी करने से नहीं रोका जा सकता है। चाहे फिल्म में कोई हिट एक्टर हो या फ्लॉप।' इस बीच सलमान खान के प्रवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार किया है कि उन्हें केआरके की याचिका की प्रतियां मिली हैं। टीम ने अब कोर्ट से केआरके के वकील की ओर से भेजी याचिका को पढ़ने और समझने का समय मांगा है।