Aryan Khan Drugs Case: 30 अक्टूबर तक बढ़ी शाह रुख़ ख़ान के बेटे की न्यायिक हिरासत, 26 को बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत पर सुनवाई

2 अक्टूबर की रात को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज़ शिप पर छापा मारकर आर्यन ख़ान अरबाज़ मर्चेंट मुनमुन धमेचा विक्रांत छोकर नूपुर सारिका इसमीत सिंह मोहक जायसवाल और गोमित चोपड़ा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

By Manoj VashisthEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 05:27 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 10:51 AM (IST)
Aryan Khan Drugs Case: 30 अक्टूबर तक बढ़ी शाह रुख़ ख़ान के बेटे की न्यायिक हिरासत, 26 को बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत पर सुनवाई
Aryan Khan Judicial custody extended. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। शाह रुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं। विशेष एनडीपीएस कोर्ट से ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी है। उधर, आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्ज़ी दाखिल की है, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन क़रीब 15 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। 

आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने क्रूज़ पर छापामारी के बाद गिरफ़्तार किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि आज (21 अक्टूबर) ख़त्म हो गयी। अब सेशंस कोर्ट (विशेष एनडीपीएस कोर्ट) ने कस्टडी की अवधि नौ दिन बढ़ाते हुए 30 तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आर्यन के वकीलों ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख़ किया है।

गुरुवार को शाह रुख़ ख़ान ने आर्यन से जेल में मुलाक़ात भी थी। वहीं, एनसीबी की एक टीम कागजी कार्यवाही के लिए शाह रुख़ के घर मन्नत पहुंची थी। इस मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडेय से पूछताछ की जा रही है, जिनका नाम कथित तौर पर आर्यन की वॉट्सऐप चैट्स में सामने आया था।

Drugs on cruise ship matter | Mumbai: Special NDPS Court extends judicial custody of Aryan Khan and others till 30th October.

— ANI (@ANI) October 21, 2021

2 अक्टूबर की रात को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज़ शिप पर छापा मारकर आर्यन ख़ान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत छोकर, नूपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जायसवाल और गोमित चोपड़ा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। 3 अक्टूबर को इन सभी को गिरफ़्तार कर लिया गया था और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक दिन की एनसीबी हिरासत में भेज दिया था।

4 अक्टूबर को कस्टडी की अवधि समाप्त होने पर एनसीबी ने इन्हें कोर्ट में पेश करके कस्टडी बढ़ाने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने कस्टडी की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी। 7 अक्टूबर को एनसीबी ने एक बार फिर कस्टडी बढ़ाने की गुज़ारिश कोर्ट से की, मगर कोर्ट ने कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए काफ़ी वक़्त दिया जा चुका है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ज़मानत याचिकाएं ख़ारिज करते हुए सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 8 अक्टूबर को सभी आर्यन समेत सभी आरोपियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। 

11 अक्टूबर को आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में ज़मानत के लिए याचिका पेश की थी। इस याचिका पर 13 और 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जिस पर 20 अक्टूबर को फ़ैसला आया। एनडीपीएस कोर्ट ने ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दीं। आर्यन के वकीलों ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत की अर्ज़ी लगायी है, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। 

chat bot
आपका साथी