MP Election 2018 : भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल के फार्म पर आपत्ति, बाद में निरस्त

MP Election 2018 रिटर्निंग आफिसर ने आपत्तिकर्ता और प्रत्याशी के वकीलों के पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

By Hemant UpadhyayEdited By: Publish:Mon, 12 Nov 2018 08:48 PM (IST) Updated:Mon, 12 Nov 2018 08:48 PM (IST)
MP Election 2018 : भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल के फार्म पर आपत्ति, बाद में निरस्त
MP Election 2018 : भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल के फार्म पर आपत्ति, बाद में निरस्त

गुना। गुना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल जाटव के नामांकन फार्म पर आपत्ति दर्ज होने के साथ ही राजनैतिक हल्कों और आमजन में चर्चाएं गर्म हो गईं। हर कोई आपत्ति पर सुनाए जाने वाले फैसले को जानना चाह रहा था।

उत्सुकता की वजह भी साफ थी, क्योंकि वर्ष 2008 के चुनाव में उनका नामांकन फार्म निरस्त हो चुका है। लेकिन समर्थकों ने तब राहत की सांस ली, जब रिटर्निंग आफिसर ने आपत्तिकर्ता और प्रत्याशी के वकीलों के पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

इसमें उन्होंने सभी आपत्तियों को निरस्त करते हुए नामांकन फार्म स्वीकार कर लिया। इधर, आपत्तिकर्ता के वकील ने आरओ के फै सले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात की है।

दरअसल, विधानसभा चुनाव के लिए नौ नवंबर को नामांकन दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को नामांकन फार्मों की स्क्रूटनी हुई। इसी बीच कोमलप्रसाद शाक्य ने अपने वकील डॉ. पुष्पराग शर्मा के माध्यम से गुना विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार गोपीलाल जाटव के नामांकन फार्म में पांच बिंदुओं पर तकनीकी त्रुटियां बताते हुए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष आपत्ति दर्ज करा दी।

इसके साथ ही भाजपा और उम्मीदवार के साथ ही समर्थकों में खलबली मच गई। इसके साथ ही लोगों को 2008 के चुनाव की यादें ताजा हो गईं, जब स्क्रूटनी के दौरान गोपीलाल का फार्म दूसरी विधानसभा क्षेत्र की रसीद होने से निरस्त हो गया था।

यही वजह थी कि हर कोई सोमवार को एक बार फिर स्क्रूटनी के दौरान गोपीलाल जाटव के नामांकन फार्म पर लगी आपत्ति का फैसला जानना चाह रहा था। इधर, आपत्ति मिलने पर रिटर्निंग आफिसर अरविंद बाजपेयी ने दोनों पक्षों को अपने समक्ष बुलाया, जहां दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने पक्ष रखे।

इसके बाद आरओ ने फैसला सुरिक्षत रखते हुए शाम 5.30 बजे निर्णय सुनाने कहा। आखिर में उन्होंने अपने      फैसले में कहा कि सभी आपत्तियों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही गोपीलाल जाटव के नामांकन फार्म को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही पार्टी और प्रत्याशी के साथ समर्थकों ने भी राहत की सांस लेते हुए जश्न मनाया।

यह लगाई थीं आपत्ति

- आपत्तिकर्ता कोमलप्रसाद शाक्य के वकील डॉ. पुष्पराग शर्मा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल जाटव ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत कि या है, उसमें कई तकनीकी त्रुटियां हैं। हमने तीन दिन पहले आरओ से शपथ पत्र की कॉपी मांगी थी, लेकि न उन्होंने आवेदन निरस्त करते हुए बाहर चस्पा कॉपी देखने कहा। इस पर हमने उस कॉपी को ले लिया, जबकि उसकी जगह दूसरी कॉपी लगाई गई। लेकि न एक ही शपथ पत्र में तीन तरह की त्रुटि मिली। पूर्व में बाहर चस्पा शपथ पत्र में एक जगह भी दस्तखत नहीं थे, जबकि आरओ के पास शपथ पत्र में एक जगह दस्तखत मिले। वहीं बाहर चस्पा शपथ पत्र में दो जगह दस्तखत थे।

- इसके अलावा 100 रुपए का स्टाम्प आरओ की बजाए जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम लिया गया। जबकि स्टाम्प उसी अधिकारी के नाम लिया जाता है, जिसके समक्ष पेश करना हो।

- गुना सीट आरिक्षत है, लेकि न उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति लिखा है, जबकि जाति का उल्लेख नहीं मिला। जाति प्रमाण पत्र भी नहीं लगाया गया।

- बैंक खाते की कॉपी भी नहीं लगाई गई।

- एक ही शपथ पत्र पर प्रमाणित करने दो नोटरी वकीलों के नाम हैं।

इनका कहना है

गुना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल जाटव के नामांकन फार्म में कई तकनीकी त्रुटियां हैं। इसके चलते आरओ के समक्ष आपत्ति दर्ज कराकर फार्म रिजेक्टर करने की अपील की थी। लेकिन आरओ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपत्ति निरस्त कर दी है। अब हम आरओ के फै सले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

- डॉ. पुष्पराग शर्मा, आपत्तिकर्ता के वकील

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