MP Chunav 2018: कम से कम सात सेकंड टीवी पर दिखाना होगा प्रत्याशी को आपराधिक ब्योरा

MP Chunav 2018 प्रकाशन और प्रसारण उन समाचार पत्र और टीवी चैनल पर करवाया जाएगा, जो उस क्षेत्र में लोकप्रिय हों।

By Hemant UpadhyayEdited By: Publish:Mon, 12 Nov 2018 09:05 PM (IST) Updated:Mon, 12 Nov 2018 09:05 PM (IST)
MP Chunav 2018: कम से कम सात सेकंड टीवी पर दिखाना होगा प्रत्याशी को आपराधिक ब्योरा
MP Chunav 2018: कम से कम सात सेकंड टीवी पर दिखाना होगा प्रत्याशी को आपराधिक ब्योरा

भोपाल। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मतदाता को देने के लिए तीन बार छपवाना और दिखाना होगा। एक बार में कम से कम सात सेकंड टीवी पर आपराधिक ब्योरा दिखना चाहिए। इससे कम अवधि मान्य नहीं होगी।

आपराधिक ब्योरा छपवाने और दिखवाने में जो भी खर्च होगा, वे प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों को दो प्रपत्र दिए हैं, जो प्रत्याशी और दल को चुनाव परिणाम की घोषणा से तीस दिन के भीतर जमा करने होंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिनके ऊपर आपराधिक मामले लंबित हैं या दोषसिद्धी हो चुकी है, उन सभी को आपराधिक ब्योरा सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत तीन बार प्रिंट और इतनी ही बार इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्ट छपवानी और दिखवानी होगी।

प्रकाशन और प्रसारण उन समाचार पत्र और टीवी चैनल पर करवाया जाएगा, जो उस क्षेत्र में लोकप्रिय हों। टीवी पर प्रसारण किसी भी सूरत में सात सेकंड से कम का नहीं होगा। प्रकाशन व प्रसारण 15 से 26 नवंबर के बीच करवाना होगा, ताकि मतदान से पहले मतदाता को उसके क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में मालूम रहे। वहीं, राजनीतिक दलों को भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना होगा।

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