कर्नाटक: येदियुरप्पा ने चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, राज्य में विकास कार्यों को अभी न मिले अनुमति

कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है

By NiteshEdited By: Publish:Fri, 26 Apr 2019 04:42 PM (IST) Updated:Fri, 26 Apr 2019 05:12 PM (IST)
कर्नाटक:  येदियुरप्पा ने चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, राज्य में विकास कार्यों को अभी न मिले अनुमति
कर्नाटक: येदियुरप्पा ने चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, राज्य में विकास कार्यों को अभी न मिले अनुमति

नई दिल्ली (एएनआइ)। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार दावा कर रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता में ढील दी है और राज्य में विकास कार्यों को करने की अनुमति दी गई है। येदियुरप्पा ने लिखा है कि सीईसी से मेरा अनुरोध है कि वह इस तरह की किसी भी अनुमति को तुरंत वापस ले।

येदियुरप्पा ने कहा कि अगर राज्य सरकार को विभिन्न परियोजनाओं पर अभी कुछ करने की छूट दी गई तो इससे बाकी बचे चार चरण के मतदान पर असर पड़ेगा। येदियुरप्पा ने आयोग से राज्य सरकार को पिछले दो दिनों में लिए गए सभी निर्णयों को रद्द करने के निर्देश देने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार 'दावा' कर रही थी कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता में ढील दे दी है और इससे विकास कार्यों को करने की अनुमति मिल गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे, खरीद और सेवाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

Karnataka BJP chief BS Yeddyurappa writes to Chief Election Commissioner stating 'Karnataka government is claiming CEC has relaxed model code of conduct & allowed it to take up developmental works; my request to CEC is it should immediately withdraw any such permission' pic.twitter.com/I7N0Fr7Jl6

— ANI (@ANI) April 26, 2019

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार ने दावा किया कि सीईसी ने इस पर निविदाएं जारी करने और अंतिम रूप देने की अनुमति दी है,' येदियुरप्पा ने 25 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त को यह पत्र लिखा था जिसे शुक्रवार को मीडिया को जारी किया गया।

येदियुरप्पा ने कहा कि अभी देश में आम चुनाव चल रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा, जिससे विभिन्न अनियमितताएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीईसी ने ऐसी अनुमति दी है तो मुझे आश्चर्य है कि चुनाव आचार संहिता के दिशानिर्देशों को ढील देने के लिए सीईसी ने यह निर्णय कैसे लिया।

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