Jharkhand Assembly Election 2019: शनिवार को थम जाएगा प्रचार, बाहर से आए नेताओं को धनबाद छोड़ने का फरमान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुदेशों के तहत मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रचार अवधि समाप्त हो जाती है।
धनबाद, जेएनएन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार ने आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव प्रचार के सिलसिले में धनबाद पहुंचे लोगों के बाबत निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है-वे राजनीतिक कार्यकर्ता जो धनबाद के निवासी नहीं हैं और चुनाव प्रचार के लिए यहां आए हैं वे प्रचार की समयसीमा खत्म होने तक धनबाद छोड़ दें।
उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस आदेश का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुदेशों के तहत मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रचार अवधि समाप्त हो जाती है। टुंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान समाप्त 16 दिसंबर को दोपहर तीन बजे होगा। 14 दिसंबर को दोपहर तीन बजे के बाद यहां प्रचार नहीं होगा। सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया एवं बाघमारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 16 दिसंबर को पांच बजे तक है। यहां 14 दिसंबर को पांच बजे के बाद प्रचार नहीं होगा।
धनबाद जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में बाहर से बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वे यहां कैप कर चुनाव अभियान चला रहे हैं।