स्पीकर राम निवास गोयल समेत 5 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 6-6 महीने की सजा, लगाया जुर्माना

दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगो को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बाद में सभी को जमानत दे दी।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 04:13 PM (IST) Updated:Fri, 18 Oct 2019 09:52 PM (IST)
स्पीकर राम निवास गोयल समेत 5 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 6-6 महीने की सजा, लगाया जुर्माना
स्पीकर राम निवास गोयल समेत 5 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 6-6 महीने की सजा, लगाया जुर्माना

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]।  वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता व बिल्डर मनीष घई के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में राउज एवेंयू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल समेत पांच लोगों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सभी को पीड़ित मनीष घई के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि सभी के खिलाफ मामला साबित हुआ है और अदालत इस पक्ष में है कि इस मामले में सजा दिए जाने की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भारतीय दंड सहिता की धारा 448 मकान में जबरन घुसने के तहत दोषी पाया गया है।

अदालत ने दी सभी को जमानत

अदालत ने सह-आरोपित सुमित गोयल को भी आइपीसी की धारा 323 चोट पहुंचाने के तहत दोषी पाया। हालांकि, अदालत ने सभी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत की स्वीकृति दे दी, ताकि सभी उच्च अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकें।

74 वर्षीय गोयल ने अधिवक्ता मोहम्मद ईरशाद के माध्यम से इस मामले में उन पर लगे आरोपों को खारिज किया था।

मनीष घई ने दर्ज कराई थी शिकायत

स्थानीय बिल्डर मनीष घई की तरफ से शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उनके विवेक विहार स्थित घर में कुछ मजदूर रह रहे थे। 6 फरवरी 2015 की रात उनके पास फोन आया कि गोयल और उनके समर्थक जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने घर के अंदर तोड़फोड़ की और जब मजदूरों ने मना किया तो उनके साथ मारपीट की थी।

आरोप है कि रामनिवास गोयल अपने बेटे और समर्थक मनीष के घर में यह कहते हुए घुसे थे कि चुनाव में बांटने के लिए उनके घर में शराब रखी गई है। घटना के बाद पुलिस ने घर का सामान जब्त कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दिया था। मनीष घई ने जब रामनिवास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी तब वह शाहदरा इलाके से विधायक थे। 2016 में गोयल और अन्य सात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा और और चोट पहुंचाने को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया था।

ये भी पढ़ेंः Haryana election 2019: राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की रेवाड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग

INX Media Case: पी चिदंबरम समेत 14 आरोपितों के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट

chat bot
आपका साथी