Bihar Election 2020 : मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वच्छ मतदान के लिए प्रशासन की ओर से की गई है यह तैयारी

Bihar Election 2020 प्रत्याशी के खर्च करने की सीमा 28 लाख अवैध खर्च पर कार्रवाई के साथ उस राशि को एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाएगा। आयोग के निर्देश के तहत कोविड 19 से बचाव का राजनीतिक दल भी चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से करेंगे पालन।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Tue, 20 Oct 2020 03:10 PM (IST) Updated:Tue, 20 Oct 2020 03:10 PM (IST)
Bihar Election 2020 : मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वच्छ मतदान के लिए प्रशासन की ओर से की गई है यह तैयारी
कोविड 19 से संबंधित जारी निर्देश का अनुपालन हर हाल में किया जाना है।

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Bihar Election 2020: दूसरे चरण के पांच विधानसभा में होने वाले चुनाव से संबंधित राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों व प्रतिनिधियों के साथ जिला परिषद सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बैठक की। जिसमें कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में शांतिपूर्ण निष्पक्ष, स्वतंत्र व स्वच्छ मतदान के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा कोविड 19 से संबंधित जारी निर्देश का अनुपालन हर हाल में किया जाना है। 

संक्रमण से बचाव का पुख्ता इंतजाम किया गया 

राजनीतिक दल और उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से उक्त निर्देश का पालन करेंगे। सभी को आश्वस्त किया कि इस विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचाव का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। सुरक्षित मतदान के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। मतदाताओं को ग्लव्स दिया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग की जाएगीडीएम ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व संबंधित राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित कोई शिकायत हो तो वे प्रेक्षक से मिलकर बता सकते हैं।

10 हजार से अधिक के प्रचार सामग्री का परिवहन नहीं होगा

इस दौरान सभी उम्मीदवारों को चुनाव-प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने एवं चुनाव प्रचार में खर्च का ब्योरा संधारित करने के बारे में उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा एवं नोडल पदाधिकारी व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग गोपाल अग्रवाल ने जानकारी दी। कहा गया कि प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जाने की सीमा 28 लाख है।यह भी कहा गया कि किसी तरह के अवैध खर्च की जानकारी मिलने पर कार्रवाई के साथ उस राशि को उम्मीदवार के एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाएगा। पचास हजार से अधिक नकदी के व 10 हजार से अधिक के प्रचार सामग्री का परिवहन नहीं होगा। वाहनों की अनुमति, पोस्टर, पंपलेट बैनर के द्वारा प्रचार के संबंध में निर्धारित नियमों के बारे में बताया गया। बैठक में एसएसपी जयंतकांत, पांच विधानसभा में आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ,व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक तथा सभी विधान सभाओं के निर्वाची पदाधिकारी और विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

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