जिले के सभी बस, पिकअप के मालिकों को चुनाव में वाहन देना अनिवार्य : एमवीआइ

विधानसभा चुनाव में सभी वाहन मालिकों को अपना वाहन चुनावी कार्य के लिए देना अनिवार्य है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 10:51 PM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 10:51 PM (IST)
जिले के सभी बस, पिकअप के मालिकों को चुनाव में वाहन देना अनिवार्य : एमवीआइ
जिले के सभी बस, पिकअप के मालिकों को चुनाव में वाहन देना अनिवार्य : एमवीआइ

छपरा। विधानसभा चुनाव में सभी वाहन मालिकों को अपना वाहन चुनावी कार्य के लिए देना अनिवार्य है। यदि वाहन देने में अनाकानी करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी वाहनों की आवश्यकता है उतने वाहन जब्त नहीं किये जा सके हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव के दौरान कार्य प्रभावित नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बस, पिकअप वैन एवं 407 वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा अपने अपने वाहन को यथाशीघ्र जेपी विश्व विद्यालय स्थित वाहन कोषांग में जमा कराएं। बावजूद इसके अनेक वाहन मालिकों के द्वारा अपने वाहन को जमा नहीं किया जा सका है। वैसे वाहन मालिक अगर 30 अक्टूबर तक अपने वाहन को वाहन कोषांग में जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके फिटनेश प्रमाण पत्र में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस मामले में मोटरयान निरीक्षक ने कहा कि वाहन के फिटनेश प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के समय यह जरूर देखा जाएगा कि उस वाहन का प्रयोग चुनाव के दौरान किया गया है कि नहीं। यदि वाहन का उपयोग चुनाव में नहीे किया गया होगा तो उसका फिटनेश प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी वाहन मालिक अपना वाहन कोषांग में जमा करें।

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