ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज
जागरण संवाददाता पूर्वी दिल्ली उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान आइबी कांस्ट
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या मामले में आरोपित ताहिर हुसैन की जमानत याचिका सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता केके मनन और उदिति बाली उपस्थित रहे। इस दौरान जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता मनोज चौधरी कहा कि मामले के गवाहों का आरोप है कि हुसैन के कहने पर दंगाइयों ने शर्मा की हत्या की थी। इसके बाद उत्तर-पूर्वी जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि दिल्ली दंगे में गहरी साजिश नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दंगे संगठित तरीके से करवाए गए हैं। इस पूरे मामले में हुसैन के शामिल होने, पीएफआइ (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया), पिजरा तोड़ संगठन, जामिया समन्वय समिति, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ संबंधों की भूमिका की भी जांच हो रही है। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका में एक भी तथ्य ऐसा नहीं दिखा जिसके आधार पर जमानत दी जा सके। इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है। जमानत देने से गवाहों को धमकाया जा सकता है। आपको बता दे कि ताहिर हुसैन 16 मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।