लोक सेवकों के चयन में मानदंडों का पालन होना चाहिए : हाई कोर्ट

प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयन सनकी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसके लिए कुछ मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया राजस्थान के 20 गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार रद्?द करने के खिलाफ दायर याचिका पर दी है। यह अधिकारी राजस्थान कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के इच्छुक हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Oct 2020 09:03 PM (IST) Updated:Wed, 28 Oct 2020 09:03 PM (IST)
लोक सेवकों के चयन में मानदंडों का पालन होना चाहिए : हाई कोर्ट
लोक सेवकों के चयन में मानदंडों का पालन होना चाहिए : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

लोक सेवा अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया के लिए कुछ मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया राजस्थान के 20 गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार रद करने के खिलाफ दायर याचिका पर दी है। यह अधिकारी राजस्थान कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के इच्छुक हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि साक्षात्कार को रद करना वर्तमान मामले में एकतरफा घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। लोक सेवकों के चयन में कुछ मानदंडों, प्रक्रियाओं और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। जब राज्य अनुशासन का पालन करने में विफल रहता है, तो यह गलत व्यवहार है। याचिका में राजस्थान के 20 गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 31 दिसंबर, 2019 को जारी एक पत्र को चुनौती दी है, जिसमें आइएएस के लिए उनके साक्षात्कार का रद कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने गुहार लगाई है कि कि केंद्र सरकार को साक्षात्कार आयोजित करने के लिए अपने दो सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया जाए और चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए।

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