ED के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, पत्‍नी को भी मिले समन को खारिज करने की मांग

Coal Scam News टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (TMC MP Abhishek Banerjee) और उनकी पत्नी ने पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी समन को रद करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

By Jp YadavEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 02:28 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 02:28 PM (IST)
ED के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, पत्‍नी को भी मिले समन को खारिज करने की मांग
ED के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, पत्‍नी को भी मिले समन को खारिज करने की मांग

नई दिल्ली [विनय त्रिपाठी]। कोयला घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को समन देने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी समन को रद करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अपने वकील रूपिन बहल और अंगद मेहता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है  कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों का नाम न तो सीबीआई की प्राथमिकी में है और न ही ईडी द्वारा नई दिल्ली में धारा के तहत दर्ज शिकायत में ही है। ऐसे में समन को रद किया जाए।  

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह ईडी को मनी लान्ड्रिंग रोधी कानून ( PMLA) के सेक्शन 50 के तहत जारी समन को खारिज करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि ईडी को निर्देश दें कि वह अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्‍नी को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब न करें। इस संबंध में जांच और पूछताछ कोलकाता में ही की जाए।

बता दें कि कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में अभिषेक बनर्जी से पिछले दिनों 9 सितंबर को लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की थी। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के कार्यालय से बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया था। अभिषेक ने कहा था कि निरंकुश शासन की हार होगी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।

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