दिल्ली में जमानत और पैरोल पर चल रहे कैदियों को अब जल्द वापस लौटना होगा जेल
जेल से जमानत और पैरोल पर छोड़े गए कैदियों को अब जल्द ही वापस लौटना होगा। हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना का दौर खत्म हो गया है। जमानत और पैरोल की जो बार-बार अवधि बढ़ाई जाती रही है उस पर विचार करना होगा।
नई दिल्ली, जेएनएन/प्रेट्र। कारोना महामारी के दौरान जेल से जमानत और पैरोल पर छोड़े गए कैदियों को अब जल्द ही वापस लौटना होगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना का दौर खत्म हो गया है। जमानत और पैरोल की जो बार-बार अवधि बढ़ाई जाती रही है, उस पर विचार करना होगा। मुख्य न्यायमूर्ति डीनए पटेल की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की फुल बैंच जल्द ही इस पर विचार कर फैसला लेगी। क्योंकि जो कैदी जेल में कोरोना संक्रमित पाया गया है, उसकी जेल प्रशासन ने अच्छे से देखभाल की है। कोरोना का दौर अब खत्म हो चुका है। कोरोना के अलावा जो जमानत और पैरोल के कारण हैं, वो जारी रहेंगे।
हाई कोर्ट की यह प्रतिक्रिया एक अर्जी पर आई, जोकि दिल्ली दंगों की पैरवी से जुड़े एक अभियोजक ने दायर की। जिसमें कहा गया है कि दिल्ली दंगों के कई आरोपित कोरोना की दलील देकर जमानत ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए हैं, उन पर विचार करना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जल्द ही फुल बैंच इस पर विचार करेगी।
6,700 से अधिक कैदी हैं जेल से बाहर
समचार एजेंसी पीटीआइ ने महानिदेशक (जेल) के हवाले से बताया कि दिल्ली में 6,700 से अधिक कैदी जमानत या पैरोल पर जेल से बाहर हैं। डीजी जेल ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में तीन जेलों - तिहाड़, रोहिणी और मंडोली की क्षमता लगभग 10,000 है, लेकिन वर्तमान में इनमें 15,900 कैदी बंद थे। बता दें कि हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को उन सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था जो 31 अगस्त को या उसके बाद समाप्त होने वाले मामलों में थे। अब माना जा रहा है कि नवंबर से इन सभी कैदियों को वापस जेल जाना पड़ सकता है।
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