राजद रास सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की मेडिकल रिपोर्ट पेश करे तिहाड़ प्रशासन: हाई कोर्ट
खाद्य घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। खाद्य घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करने से पहले जरूरी है कि सिंह की वर्तमान चिकित्सा स्थिति की जानकारी की जाये। मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
पीठ ने यह निर्देेश अमरेंद्र धारी सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया। उन्होंने निचली अदालत से जमानत मिलने तक घर में नजरबंद करने की अपील की है।सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि उनके 62 वर्षीय मुवक्किल कैंसर की बीमारी से 19 साल से जूझ रहे हैं और इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं हैं। वहीं, ईडी की तरफ से पेश हुए जोहेब हुसैन ने पीठ को बताया कि अमरेंद्र सिंह की जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा है और यह मंगलवार के लिए सूचीबद्ध है।
हुसैन ने पीठ को यह भी बताया कि नजरबंद करने के संबंध में सिंह का एक अन्य आवदेन विशेष न्यायाधीश के समक्ष भी विचाराधीन है। खाद्य घोटाला मामले केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने धोखाधड़ी के कथित अपराधों व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मई 2021 में एफआइआर दर्ज की थी। सीबीआइ ने 19 मई को अमरेंद्र धारी सिंह के आवास और कार्यालय परिसर में छापेमारी की गई थी और 20 मई को ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया था।
इसी के आधार पर ईडी ने दो जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पूरा मामला इफको और इंडिया पोटाश लिमिटेड (आइपीएल) से जुड़े एक कथित खाद्य घोटाले से संबंधित है। इस मामले में सीबीआइ ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। अमरेंद्र सिंह इस मामले से जुड़ी फर्म ज्योति ट्रेडिंग कारपोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बताया जा रहा है।