दिल्ली में चोरी छिपे पटाखे बेचने की थी योजना, जामा मस्जिद इलाके से 90 किलो पटाखे बरामद

वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। यहां जामा मस्जिद इलाके के धर्मपुरा में वह किराए पर रहता है और ओबेराय होटल में शेफ है। पूछताछ में अजीम ने बताया कि उसने फरीदाबाद के विकास नाम के युवक से उक्त पटाखा खरीदे थे।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 02:56 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 02:56 PM (IST)
दिल्ली में चोरी छिपे पटाखे बेचने की थी योजना, जामा मस्जिद इलाके से 90 किलो पटाखे बरामद
फरीदाबाद के विकास नाम के युवक से उक्त पटाखा खरीदे थे। पटाखे दरीबाकलां में बेचे जाने थे।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए रेगुलर व ग्रीन सभी तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण व जलाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद लोग चोरी छिपे पटाखा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जामा मस्जिद थाना पुलिस ने पटाखों का भंडारण करने के आरोप में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 90 किलो रेगुलर पटाखे बरामद किए गए हैं।

डीसीपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम मुहम्मद अजीम है। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। यहां जामा मस्जिद इलाके के धर्मपुरा में वह किराए पर रहता है और ओबेराय होटल में शेफ है। पूछताछ में अजीम ने बताया कि उसने फरीदाबाद के विकास नाम के युवक से उक्त पटाखा खरीदे थे। पटाखे दरीबाकलां में बेचे जाने थे।

उधर स्टार चैनल व डिज्नी प्लस-हाटस्टार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अनधिकृत वेबसाइटों द्वारा आइसीसी क्रिकेट व‌र्ल्ड कप-2021 के मैचों का प्रसारण, स्ट्रीमिंग करने व उसका साझा करने पर रोक लगा दी है। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने यह निर्देश दिया। लि. की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

पीठ ने कहा कि यदि इस स्तर पर अनधिकृत वेबसाइटों के खिलाफ अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया जाता तो विशेष प्रसारण अधिकार रखने वाले स्टार चैनल व डिज्नी प्लस-हाटस्टार के अधिकार का उल्लंघन होगा। पीठ ने कहा कि प्रथम ²ष्टया स्टार इंडिया के पक्ष में यह मामला लगाता है। पीठ ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम रोक पारित किया। मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

उधर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर चल रहे करीब 35 रेस्तरां को 10 दिन के अंदर सील किया है। इसके साथ ही निगम ने यह शर्त भी लगा दी है कि इन्हें दोबारा तभी खोला जाएगा जब रेस्तरां प्रबंधन शपथ पत्र के जरिये यह सुनिश्चित करेंगे कि वे दोबारा नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जिन रेस्तरां को सील किया गया है उनमें से ज्यादातर दक्षिणी क्षेत्र में हैं। सील किए गए ज्यादातर रेस्तरां लंबे समय से बिना किसी वैध लाइसेंस के चल रहे थे। निगम अफसरों की मिलीभगत के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।

हाल ही में अंसल प्लाजा के अकीला रेस्तरां में साड़ी पहनकर गई महिला को प्रवेश नहीं दिए जाने के बाद बढ़े विवाद के क्रम में तमाम रेस्तरां की जांच हुई जिसमें पाया गया कि इनमें बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर निगम के जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई करके रेस्तरां को सील कर दिया गया।

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