दिल्ली दंगा: भतीजी का कन्यादान करने के लिए हत्यारोपित को कोर्ट ने दी जमानत

दलील दी कि आरोपित के पिता उसके घर में सबसे बड़े हैं। वह कन्यादान कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को 50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।

By Sanjay PokhriyalEdited By: Publish:Sat, 05 Dec 2020 08:40 AM (IST) Updated:Sat, 05 Dec 2020 08:40 AM (IST)
दिल्ली दंगा: भतीजी का कन्यादान करने के लिए हत्यारोपित को कोर्ट ने दी जमानत
भतीजी का कन्यादान आरोपित बृजमोहन शर्मा को करना है।

आशीष गुप्ता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगे के दौरान युवक की हत्या के मामले में आरोपित बृजमोहन शर्मा को कूड़कड़डूमा कोर्ट ने भतीजी का कन्यादान करने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आरोपित अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग नहीं करेगा। इस बाबत उसे शपथ पत्र देना होगा।

बृजमोहन शर्मा उर्फ गब्बर फरवरी में हुए दंगे के दौरान न्यू उस्मानपुर इलाके में इरफान नामक युवक की हत्या के मामले में आरोपित है। उसने भतीजी की शादी को आधार बनाते हुए कूड़कड़डूमा कोर्ट में तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। इस मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित के वकील ने पक्ष रखा कि जिस भतीजी की शादी होने वाली है, उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। भतीजी का कन्यादान आरोपित बृजमोहन शर्मा को करना है।

साक्ष्य के तौर पर उनकी तरफ से भतीजी का कार्ड जमा किया गया। आरोपित के पिता और दो पड़ोसियों के बयान भी दर्ज कराए गए। पुलिस रिपोर्ट भी दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष के वकील ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पर युवक की हत्या का गंभीर आरोप है। 

यह कहते हुए कि कन्यादान महत्वपूर्ण रस्म है। इसलिए आरोपित को अंतरिम जमानत दी जा रही है। इसके अलावा इसी कोर्ट ने दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में चमन पार्क के पास एक गोदाम में आग लगाने के आरोपित राशिद और दयालपुर इलाके में कार शोरूम में आग लगाने के आरोपित मुहम्मद सलीम खान को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

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