दोस्त से 5000 रुपये लेकर कर दिया था अपनी पत्नी के जिस्म का सौदा
आरोप है कि पति ने दोस्त को रात पौने 12 बजे घर बुलाया और उसके साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद दोस्त और पति दोनों ने संबंध बनाए।
गाजियाबाद, जेएनएन। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लोनी थाना क्षेत्र में एक पति को पत्नी का दोस्त से दुष्कर्म कराने पर दस-दस साल की सजा सुनाते हुए पति को 12 व उसके दोस्त को 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि 29 सितंबर 2016 को लोनी बॉर्डर इलाके की एक कालोनी में महिला से दुष्कर्म हुआ था। महिला का आरोप था कि उसके पति ने अपने दोस्त टिंकू से पांच हजार रुपये उधार लिए थे, जिन्हें चुकाने के बदले उसने टिंकू से वादा किया कि वह पत्नी के साथ उसके संबंध बनवा देगा। इस पर टिंकू ने सहमति दे दी और रुपए माफ करने की बात कही।
महिला ने बताया कि 29 सितंबर को उसके पति ने दोस्त टिंकू को रात पौने 12 बजे घर बुलाया और उसके साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद पति ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने की बात कही, जिसका महिला ने विरोध किया तो उसने मारपीट भी।
आरोप है कि इसके बाद पहले टिंकू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में पति ने भी संबंध बनाए। महिला की आवाज बाहर न जाने पाए इसलिए दोनों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। बाद में पीड़ित महिला ने आप बीती पिता को बताई, जिन्होंने लोनी बॉर्डर थाने में पति व उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है।