आम्रपाली समूह को सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा झटका, संपत्तियों की नीलामी का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में बंद हो चुकी आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों की जब्त संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया है।

By JP YadavEdited By: Publish:Tue, 15 Oct 2019 07:54 AM (IST) Updated:Tue, 15 Oct 2019 07:54 AM (IST)
आम्रपाली समूह को सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा झटका, संपत्तियों की नीलामी का दिया आदेश
आम्रपाली समूह को सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा झटका, संपत्तियों की नीलामी का दिया आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बंद हो चुकी आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों की जब्त संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया है। यह जिम्मेदारी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) को देते हुए कोर्ट ने नीलामी से प्राप्त रकम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया।

जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने मामले में कोर्ट रिसीवर और वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमानी की सलाह पर यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त रकम से रुकी हुई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

अदालत ने कर्ज वसूली न्यायाधिकरण को निर्देश दिया कि वह जब्त संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज एमएसटीसी को सौंप दे ताकि वह उनकी नीलामी कर सके। अदालत ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप द्वारा जमा कराई गई कोई भी रकम जब्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह फ्लैट खरीदारों का पैसा था, जिसे कंपनी ने अन्य जगहों पर स्थानांतरित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अनुपालन में सुरेखा ग्रुप द्वारा गृह खरीदारों का पैसा नहीं जमाए कराए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत सुरेखा ग्रुप के निदेशकों विष्णु सुरेखा, नवनीत सुरेखा और अखिल सुरेखा को निर्देश दिया कि छह हफ्तों में अदालत की रजिस्ट्री में 167 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए तो दो दिसंबर को उन्हें अदालत में मौजूद रहना होगा। शीर्ष अदालत ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा आम्रपाली हार्टबीट सिटी की जमीन पर किसी तरह का अधिकार सृजित करने या उसे अलग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। आम्रपाली हार्टबीट सिटी की जमीन की लीज को हाल ही में निरस्त कर दिया गया था।

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