Manoj Tiwari Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत

Manoj Tiwari Defamation Caseइससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी व विजेंद्र गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा बतौर आरोपी समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी।

By JP YadavEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 03:24 PM (IST) Updated:Wed, 27 Jan 2021 03:33 PM (IST)
Manoj Tiwari Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत
दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, एएनआइ। आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपित भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में यह रोक लगाई है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी व विजेंद्र गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा बतौर आरोपी समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी।

मनोज सिसोदिया की याचिका में कहा गया था कि मनोज तिवारी समेत 6 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे दिल्ली सरकार की छवि खराब हुई। मनीष सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया था कि मनोज तिवारी  और विजेंद्र गुप्ता समेत इन भाजपा नेताओं ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में झूठे आरोप फैलाए और हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। याचिका के मुताबिक, इन भाजपा नेताओं ने जो आरोप लगाया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षाओं के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है।

यह है पूरा मामला

दरअसल, 1 जुलाई 2019 को तत्काली दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में यानी कमरों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। आरोपों के तहत मनोज तिवारी ने एक आरटीआई के हवाले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

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