सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा- आत्महत्या साबित नहीं हुई तो प्रताड़ना कैसे

थरूर की तरफ से अदालत को बताया गया कि उन्होंने कोई प्रताड़ना नहीं दी और अभियोजन पक्ष सिर्फ इस बात पर जोर दे रहा है कि उनका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। विवाहेतर संबंध होना प्रताड़ना का मजबूत आधार नहीं है।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Fri, 26 Mar 2021 10:15 PM (IST) Updated:Sat, 27 Mar 2021 09:29 AM (IST)
सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा- आत्महत्या साबित नहीं हुई तो प्रताड़ना कैसे
विवाहेतर संबंध होना प्रताड़ना का मजबूत आधार नहीं। नौ अप्रैल तक के लिए टली सुनवाई।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मामले में चल रही बहस के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से कहा गया कि जब यही साबित नहीं हो रहा है कि सुनंदा ने आत्महत्या की थी, तो फिर प्रताड़ना का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है।

थरूर के वकील ने कहा- लंबी जांच के बाद भी अभियोजन मौत का कारण नहीं बता पाया

बहस के दौरान थरूर के वकील ने कहा कि इतनी लंबी जांच के बाद भी अभियोजन मौत का कारण नहीं बता पाया तो ऐसे में प्रताड़ना को कैसे साबित किया जा सकता है? सुनंदा के बेटे व अन्य स्वजन ने भी बयान में कहीं भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का जिक्र नहीं किया है।

थरूर ने कोई प्रताड़ना नहीं दी, विवाहेतर संबंध होना प्रताड़ना का मजबूत आधार नहीं

थरूर की तरफ से अदालत को बताया गया कि उन्होंने कोई प्रताड़ना नहीं दी और अभियोजन पक्ष सिर्फ इस बात पर जोर दे रहा है कि उनका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। एक अन्य केस का हवाला देते हुए कहा गया कि विवाहेतर संबंध होना प्रताड़ना का मजबूत आधार नहीं है। केस की सुनवाई नौ अप्रैल के लिए टाल दी गई है।

4 साल बाद थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, प्रताड़ित करने का आरोपपत्र दायर हुआ था

मालूम हो कि सुनंदा पुष्कर का शव जनवरी, 2014 में एक होटल के कमरे में मिला था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन लंबी जांच के बाद 2018 में सुनंदा के पति शशि थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने के लिए आरोपपत्र दायर किया गया था।

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