भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जनता पर टैक्स थोप रहा दक्षिणी निगम : दुर्गेश

पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एसडीएमसी ने खाली प्लॉटों में कार्यक्रम करने पर शुल्क लगाने का फैसला लिया है जिससे व्यापारी और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Wed, 30 Sep 2020 11:35 PM (IST) Updated:Thu, 01 Oct 2020 07:23 AM (IST)
भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जनता पर टैक्स थोप रहा दक्षिणी निगम : दुर्गेश
दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी टैक्स में वृद्धि के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) पर भ्रष्टाचार और नाकामियों को छिपाने के लिए जनता पर टैक्स थोपने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एसडीएमसी ने खाली प्लॉटों में कार्यक्रम करने पर शुल्क लगाने का फैसला लिया है, जिससे व्यापारी और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 14 वर्षों में जमकर भ्रष्टाचार करके एमसीडी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 

पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी टैक्स में वृद्धि के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी। उन्होंने दिल्ली के भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता और महापौरों से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इस अमानवीय टैक्स वृद्धि के निर्णय को वापस लेने की मांग की है।  दुर्गेश पाठक ने कहा कि इस कोरोना महामारी के समय में लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, कारोबार ठप हो गए हैं। ऐसे में लोगों की सहायता करने के बजाय उन पर टैक्स थोपा जा रहा है।

नए प्रकार के विकास शुल्क थोपने की तैयारी

पाठक ने बताया कि भाजपा ने कुछ और नए प्रकार के टैक्स दिल्ली की जनता पर थोपने की तैयारी की है। इन नए प्रकार के शुल्क के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति 50 गज का मकान बनाता है तो उसको पहले के मुकाबले 38,000 रुपये, 100 गज का मकान बनाता है तो 1,30,000 रुपये और यदि 150 गज का मकान बनाता है तो 2,00,000 रुपये अधिक देने होंगे।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में 50 गज की जमीन पर निर्माण कार्य करता है तो उसे 80,000 रुपये, 100 गज की जमीन पर निर्माण करने के लिए 2,70,000 रुपये और 150 गज की जमीन पर निर्माण कार्य करने के लिए 4,00,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वाणिज्यिक क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए लगभग 100 गज जमीन पर 3,85,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसी प्रकार यदि आप कृषि भूमि पर कोई निर्माण कार्य करते हैं, तो उसके लिए लगभग 12,00,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

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