Delhi Challan News: वाहन चालकों को राहत, अब नहीं कटेगा चालान; 31 जनवरी तक बढ़ी लाइसेंस की वैधता !
Delhi Challan News दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को उन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे और प्रभाव के चलते ऐसे लोगों को दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने राहत दी है, जिनके लर्निंग लाइसेंस की वैधता 30 नवंबर को खत्म हो गई थी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी। बताया जा रहा है कि महामारी से उपजे संकट के चलते यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने ट्वीट किया कि बहुत सारे अनुरोध प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया है। वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की अवधि भी बढ़ा दी है। इस आदेश के तहत सभी तरह के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि परिवहन से संबंधित सभी तरह के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह है ट्वीट
'कई लोगों की रिक्वेस्ट मिलने के बाद और दिल्ली लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving License) होल्डर्स को ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट (DL Test Slots) मिलने में जो दिक्कतें पेश आईं, उन्हें देखते हुए हमने उन लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी दो महीने के लिए 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है जिनकी वैलिडिटी एक फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच खत्म हो गई थी।' इस दौरान यानी 31 जनवरी तक लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से वाहन चालकों को चालान नहीं कटेगा।
यहां पर यह बताना जरूरी है कि आप घर बैठे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। परिवहन विभाग पहले ही फेसलेस सर्विस माडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा शुरू कर चुका है। इसके तहत आवेदक को अपने घर या वर्कप्लेस से ड्राइविंग टेस्ट देने की अनुमति मिल जाती है। ऐसे में अगर भागदौड़ से बचना चाहते हैं तो लर्निंग लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को विभाग के किसी भी ऑफिस में बिना जाए ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट दिए जा रहे हैं। इसके बाद आनलाइन टेस्ट पास करने वाले आवेदकों के घर पर लर्निंग लाइसेंस भेज दिया जाता है।