लूट और हत्या के मामले में दो दोषियों की चुनौती याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने की ये अहम टिप्पणी

पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी गवां दी और राष्ट्र के रूप में यह हमेशा अपूरणीय क्षति होगी। पीठ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मामला संदेश से परे साबित हुआ है। दोषियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार बरामद हुए हैं।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 01:17 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 01:17 PM (IST)
लूट और हत्या के मामले में दो दोषियों की चुनौती याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने की ये अहम टिप्पणी
दो दोषियों की चुनौती याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। लूट और हत्या के मामले में दो दोषियों आकाश उर्फ बंदी और योगेश की चुनौती याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत के समक्ष पेश किए गए वैज्ञानिक व तथ्यात्मक सुबूतों को देखते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने कहा कि अपराध के कारण समाज व्यवस्था में से विश्वास खो रहा है। पीठ ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कड़ी मेहनत करके अपनी जरूरत पूरी करने वाले युवा लड़के ने लूट के दोषियों द्वारा किए गए हमले के कारण अपनी जिंदगी गवां दी। ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है।

पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी गवां दी और राष्ट्र के रूप में यह हमेशा अपूरणीय क्षति होगी। पीठ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मामला संदेश से परे साबित हुआ है। दोषियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार बरामद हुए हैं और चिकित्सकीय साक्ष्य के तहत चाकू से मृतक पर हमला किया गया था। पीठ ने कहा कि हमला करने के पीछे का उद्देश्य मृतक का मोबाइल फोन लूटना था। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए दोषी ठहरने के 29 फरवरी 2020 और सजा सुनाने के छह मार्च 2020 के रोहिणी कोर्ट ह्यक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा।

यह है मामला

याचिका के अनुसार 14 जुलाई 2012 को टिकरी गांव के पास मोहित के घायल होने की सूचना पर पहुंची थी और उसे अस्पताल लाया गया था। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जांच में पता चला था कि दोषी आकाश व योगेश ने पीडि़त मोहित से मोबाइल लूट करने के लिए हमला किया था। पुलिस ने निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दोनों दोषियों के खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोपित बनाया था।

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