घर में गोवंश काटने के आरोपित को जमानत देने से कोर्ट ने किया इन्कार

जाफराबाद इलाके में घर के अंदर गोवंश काटने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपित जियाजू को जमानत देने से इन्कार कर दिया। यह आरोपित की तीसरी जमानत अर्जी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 08:34 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 08:34 PM (IST)
घर में गोवंश काटने के आरोपित को जमानत देने से कोर्ट ने किया इन्कार
आरोपित की तीसरी जमानत अर्जी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। जाफराबाद इलाके में घर के अंदर गोवंश काटने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपित जियाजू को जमानत देने से इन्कार कर दिया। यह आरोपित की तीसरी जमानत अर्जी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बीती चार जून को पुलिस को जाफराबाद क्षेत्र में मौजपुर स्थित विजय मोहल्ला गली नंबर-17 में रहने मोनिश के घर पर गोवंश काटने की सूचना मिली थी। इस घर में छापेमारी कर पुलिस ने मोनिश और गाजियाबाद के पसौंडा गांव के रहने वाले जियाजू को मौके से गिरफ्तार किया था। जबकि इनके दो साथी फरार हो गए थे।

पुलिस ने चारों के खिलाफ दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से जियाजू ने तीसरी बार जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी के कोर्ट में सुनवाई हुई।

आरोपित की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस को न्यायिक हिरासत में जियाजू से पूछताछ करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह घटना किसी व्यावसायिक क्षेत्र की नहीं, बल्कि रिहायशी इलाके की है। यह संज्ञेय अपराध गैर जमानती है। इस एक साथी शाहरुख अभी फरार है। ऐसे आरोपित को जमानत न दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

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