जाति प्रमाण पत्र बनवाने में दिल्ली वासियों को न हो कोई दिक्कत, मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

माज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित शिकायतों के निस्तारण पर बुधवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Thu, 26 Aug 2021 01:39 PM (IST) Updated:Thu, 26 Aug 2021 01:39 PM (IST)
जाति प्रमाण पत्र बनवाने में दिल्ली वासियों को न हो कोई दिक्कत, मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश
समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम file photo

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित शिकायतों के निस्तारण पर बुधवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को अभी भी मजिस्ट्रेट के दफ्तर आना पड़ता है, जबकि यह डोर स्टेप डिलीवरी आफ सर्विस के अंतर्गत आता है। लिहाजा, इससे संबंधित गाइडलाइंस तत्काल जारी करने की जरूरत है। अगर आवेदक के दस्तावेज पूरे हैं तो जिला कार्यालय के चक्कर नहीं काटने चाहिए।गौतम ने यह मुद्दा भी उठाया कि कई मामलों में रिकार्ड नॉट ट्रेसेबल बताकर प्रमाण पत्र को रद कर दिया जाता है। अगर आवेदक का रिकार्ड पता नहीं चल रहा तो यह विभाग की कमी है, आवेदक की नहीं।

विभाग की कमी की सजा आवेदक क्यों झेल रहा है? ऐसे मामलों में उचित दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है। गवाहों के जरिये ऐसे मामलों को भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। बैठक में मंत्री ने यह बात भी सामने रखी कि जाति प्रमाण पत्र में पिता के दस्तावेज मांगे जाते हैं और उसके आधार पर ही वह बनता है। लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो केवल अपनी मां के साथ रहते हैं। कई महिलाएं अपने पति से अलग हो चुकी हैं या पति ने उनको छोड़ दिया है।

ऐसे मामलों में बच्चा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में असमर्थ है क्योंकि उसके लिए पिता के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसे भी संशोधित करने की आवश्यकता है। इस पर तुरंत आश्वस्त किया जाना चाहिए कि बच्चे के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मां के ही दस्तावेज पर्याप्त हैं। मंत्री ने दिल्ली में ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय सामने आने वाले उस मुददे को भी उठाया, जिनके माता-पिता के पास दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र है। यह मामला विभाग के विचाराधीन है।

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