कोरोना काल में दी गई राहत होगी खत्म, 13 नवंबर तक कैदियों को करना होगा आत्मसमर्पण : HC

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की फुल बैंच ने तय किया है कि जिन भी कैदियों को कोरोना के चलते जमानत या पैरोल दी गई थी वह 31 अक्टूबर को समाप्त कर दी जााएगी।

By Neel RajputEdited By: Publish:Fri, 23 Oct 2020 03:07 PM (IST) Updated:Fri, 23 Oct 2020 03:07 PM (IST)
कोरोना काल में दी गई राहत होगी खत्म, 13 नवंबर तक कैदियों को करना होगा आत्मसमर्पण : HC
दो से 13 नवंबर तक कैदियों को करना होगा आत्मसमर्पण

नई दिल्ली, जेएनएन। कारोना महामारी के दौरान जेल से जमानत अौर पैरोल पर छोड़े गए कैदियों को दो से 13 नवंबर के बीच आत्मसमर्पण करना होगा। विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को कोरोना के दौर में दी गई राहत को हाई कोर्ट ने समाप्त करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की फुल बैंच ने तय किया है कि जिन भी कैदियों को कोरोना के चलते जमानत या पैरोल दी गई थी, वह 31 अक्टूबर को समाप्त कर दी जााएगी। दो नवंबर से तीस हजारी अदालत में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू होगी और 13 नवंबर तक सभी कैदियों को जेल में वापस लौटना होगा।

पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने कहा था कि कोरोना का दौर खत्म हो गया है। जमानत और पैरोल की जो बार-बार अवधि बढ़ाई जाती रही है, उस पर विचार कर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि कोरोना का दौर अब खत्म हो चुका है। कोरोना के अलावा जो जमानत और पैरोल के कारण हैं, वो जारी रहेंगे। हाई कोर्ट में दिल्ली दंगों की पैरवी से जुड़े एक अभियोजक ने अर्जी दायर कर कहा था कि दिल्ली दंगों के कई आरोपित कोरोना की दलील देकर जमानत ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए हैं, उन पर विचार करना चाहिए। शुक्रवार को हाई कोर्ट की फुल बैंच ने 31 अक्टूबर तक राहत समाप्त करने का फैसला किया है।

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