विदेशी तब्लीगी जमातियों को शरण देने के मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे पुलिसः दिल्ली हाइकोर्ट
तब्लीगी जमातियों को अपने घर में शरण देने वालों के खिलाफ दर्ज एफआइआर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जाए।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। कोरोना मानदंडों का उल्लंघन कर विदेश से आए तब्लीगी जमातियों को अपने घर में शरण देने वालों के खिलाफ दर्ज एफआइआर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जाए। दिल्ली हाइ कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी बताया जाए कि किन-किन आरोपितों ने कोरोना निषेधाज्ञा लागू होने से पहले और उसके बाद भी विदेशी नागरिकों को अपने यहां शरण दी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
विदेशी नागरिकों को शरण देने के मामले में दर्ज एफआइआर रद करने की मांग को लेकर दायर की गई है याचिका
पीठ ने सरकारी अधिवक्ता से कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि कथित विदेशी नागरिकों को उसके घर में कब रखा गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अधिसूचना जारी होने के बाद या पहले आरोपित ने आवास की सुविधा दी या नहीं। पुलिस ने फरवरी माह में याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए बताया कि तब्लीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने आए विदेशियों को तय नियमों का उल्लंघन कर अपने घर में शरण देने वाले कुछ भारतीय नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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लाॅकडाउन के कही भी आने जाने की थी बंदिश
प्राथमिकी रद करने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लाकडाउन के कारण यात्रा नहीं करने वालों को उन्होंने शरण दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा उन लोगों ने मात्र इस कारण आश्रय दिया कि लाकडाउन के दौरान कहीं नहीं जाना था। पुलिस ने गलत तरीके से मामला दर्ज किया है।