केजरीवाल सरकार के Odd-Even Scheme को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती

केजरीवाल सरकार की ऑड-इवेन योजना को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 22 Oct 2019 04:55 PM (IST) Updated:Tue, 22 Oct 2019 04:55 PM (IST)
केजरीवाल सरकार के Odd-Even Scheme को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती
केजरीवाल सरकार के Odd-Even Scheme को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, ऑन लाइन डेस्क। Odd-Even Scheme in Delhi: केजरीवाल सरकार की ऑड-इवेन योजना को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को एक वकील की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि इस योजना में महिला ड्राइवरों को छूट दी गई है, जोकि समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका अधिवक्ता शाश्वत भारद्वाज की तरफ से दायर याचिका की गई है। ऑड-ईवन योजना को इस आधार पर लागू करने के फैसले को रद करने की मांग की गई है कि महिला ड्राइवरों को छूट देना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच एक नवंबर को सुनवाई करेगी।

बता दें कि दिल्ली में ऑड-इवेन स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू किया जा रहा है। यह नियम सोमवार से शनिवार तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगा। ऑड-इवेन में दो पहिया वाहन चालकों को छूट मिलेगी। जबकि रविवार को यह नियम लागू नहीं होगा। ऑड-इवेन का उल्लंघन करने पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने ऑड-इवेन से महिलाओं को छूट दी है। इसके अलावा दिव्यांगों को भी इससे छूट मिलेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री खुद ऑड इवेन के दायरे में रहेंगे। 

इन्हें दी गई है छूट

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य चुनाव आयुक्त कैग राज्यसभा के उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष डिप्टी लोक सभा स्पीकर दिल्ली हाई कोर्ट के जज उप राज्यपाल

बता दें कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ऑड-इवेन योजना लागू कर रही है। इसके अनुसार, सम-विषम नंबर वाले वाहन एक ही दिन सड़क पर नहीं चलेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित दिन को ही सम संख्या जैसे - 0, 2,4,6, 8 जिस गाड़ी के अंत में रहेगा वही वाहन रोड पर चलाए जा सकेंगे। ऐसे ही विषय संख्या जैसे, 1,3,5,7,9 गाड़ी के अंत में रहेगा वही वाहन सड़क पर चलाए जा सकेंगे।

दिल्ली में यह तीसरा मौका होगा जब ऑड-इवेन स्कीम नवंबर में लागू की जाएगी। इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में इसे लागू किया जा चुका है। इस पहले भी इस योजना को लागू करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

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