पाकिस्तानी महिला बोली- 2020 तक भारत में ही रहूंगी, ये मेरा हक, बताई ये बड़ी वजह
37 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका के अनुसार आठ फरवरी को गृह मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी किया था। नोटिस के तहत महिला को 23 फरवरी तक देश छोड़ना था।
नई दिल्ली, जेेएनएन। देश छोड़ने के गृह मंत्रलय के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पाक महिला की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 28 फरवरी तक महिला के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए।
37 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका के अनुसार आठ फरवरी को गृह मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी किया था। नोटिस के तहत महिला को 23 फरवरी तक देश छोड़ना था और अगर वह ऐसा नहीं करती तो मंत्रालय उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं भविष्य में भारत में उसका प्रवेश भी प्रतिबंध होगा। मंत्रालय के नोटिस के खिलाफ महिला व उसके पति ने याचिका दायर कर केंद्र सरकार के नोटिस को रद करने गुहार लगाई है।
पाक महिला के खिलाफ 28 तक कार्रवाई पर रोक
याचिका के अनुसार भारतीय पुरुष से शादी करने के बाद पाक महिला 2005 में भारत आई थी। वह तभी से अपने पति और दो बच्चों के साथ दिल्ली में रह रही है। याचिका में महिला ने बताया कि उसे लॉग-टर्म वीजा दिया गया है, जोकि जून 2015 से जून 2020 तक के लिए वैध है। याचिका में महिला ने कहा कि शादी के बाद से वह दिल्ली में रह रही है और बगैर किसी गलती के केंद्र सरकार के नोटिस के कारण उसके अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है।