INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

आइएनएक्स मीडिया मनी लॉंड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Wed, 23 Oct 2019 12:04 PM (IST) Updated:Wed, 23 Oct 2019 12:04 PM (IST)
INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

नई दिल्ली, एएनआइ। INX Media Money Laundering Case: आइएनएक्स मीडिया मनी लॉंड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। यह याचिका ईडी की तरफ से मामला दर्ज किए जाने के मामले में है। फिलहाल पी चिदंबरम इस समय 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। 

जांच एजेंसी  कांग्रेस नेता पी चिंदबरम को 14 दिन हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती था लेकिन कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक ही कस्टडी में रखने का आदेश दिया था। 

बता दें कि आइएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। हालांकि, चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लांडिंग केस में जेल में होने के कारण बाहर नहीं आ पाएंगे। आइएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह तभी से जेल में हैं।

1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत

जस्टिस आर. भानुमति, एस. बोपन्ना और ऋषिकेश राय की पीठ ने चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि के दो जमानती विशेष जज की संतुष्टि के लिए पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर चिदंबरम किसी और केस में जेल में नहीं हैं तो उपरोक्त शर्तो पर उन्हें रिहा कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम ने अगर अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया है तो वह विशेष अदालत में पासपोर्ट जमा कराएंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में जमानत देते हुए की गई टिप्पणियों का अन्य मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आइएनएक्स मीडिया केस में सीबीआइ चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए आइएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ की फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) अनुमति दिलाई थी। सीबीआइ ने इस मामले में उनके खिलाफ आइपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।

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