दिल्ली के मुख्य सचिव का आदेश, अफसर अब एलजी के पास भेजें हर मामले की फाइल

मुख्य सचिव विजय देव ने इस संबंध में विभाग प्रमुखों को आदेश जारी कर दिया है। केंद्र द्वारा जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद मुख्य सचिव ने इस बारे में पहली बार स्पष्ट रूप से कहा है।

By Jp YadavEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 09:37 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 09:37 AM (IST)
दिल्ली के मुख्य सचिव का आदेश, अफसर अब एलजी के पास भेजें हर मामले की फाइल
दिल्ली के मुख्य सचिव का आदेश, अफसर अब एलजी के पास भेजें हर मामले की फाइल

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली के किसी भी विभाग में अब योजनाओं पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की सलाह लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए हर मामले की फाइल विभागीय अफसरों को उपराज्यपाल के पास भेजनी होगी। मुख्य सचिव विजय देव ने इस संबंध में विभाग प्रमुखों को आदेश जारी कर दिया है। केंद्र द्वारा जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद मुख्य सचिव ने इस बारे में पहली बार स्पष्ट रूप से कहा है।

दरअसल, इस साल अप्रैल में प्रमुख सचिव द्वारा जारी एक आदेश में उन मामलों को निर्दिष्ट किया गया था, जिन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार एलजी की राय मांगी जानी थी। इसके बाद पिछले दिनों मुख्य सचिव विजय देव ने एक और आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि संशोधित कानून में लिखे विशिष्ट प्रविधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे उपराज्यपाल सचिवालय के 28 अप्रैल, 2021 के आदेश के प्रविधानों का सख्ती से पालन करें। इसके तहत अब हर विभाग के प्रमुख को उपराज्यपाल अनिल बैजल से राय लेने के लिए फाइल को राजनिवास लेकर जाना होगा।

गौरतलब है कि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस लिहाज से दिल्ली सरकार को अन्य राज्यों की तुलना में स्वतंत्रता के साथ शासन चलाने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसी का नतीजा है कि सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले को पहले उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है। उपराज्यपाल अनिल बैजल उसे तर्कसंगत मानते हैं तभी उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं, अन्यथा उसे वह वापस खारिज कर देते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अकसर टकराव बना रहता है। 

chat bot
आपका साथी