दिल्ली में होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के लिए भी बना नियम
Delhi Home Isolation दिल्ली सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेशन के मरीज को घर में अलग रहने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। वहीं मरीज की 24 घंटे देखरेख के लिए एक व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने के लिए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की है। अब होम आइसोलेशन के मरीज के सात दिनों तक स्थिति में सुधार न होने पर स्टेरायड की हल्की खुराक डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर चाहे तो मरीज की स्थिति देखते हुए को रेमडेसिविर इंजेक्शन की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, यदि सांस लेने में दिक्कत होती है तो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना होगा।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेशन के मरीज को घर में अलग रहने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। वहीं, मरीज की 24 घंटे देखरेख के लिए एक व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए। जब तक मरीज होम आइसोलेशन में है, देखरेख करने वाले व्यक्ति का अस्पताल से सीधा संपर्क रहेगा। मरीज की उम्र यदि 60 वर्ष से अधिक है या मरीज को डायबिटीज, हृदय रोग, लिवर, फेफड़े या किडनी की बीमारी है तो चिकित्साधिकारी की अनुमति से ही होम आइसोलेशन में रखा जा सकेगा। एचआइवी, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कैंसर मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा मरीज को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए तीन लेयर वाला मास्क पहनना होगा। वहीं ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के साथ ही कमरे की बार-बार सफाई करानी होगी।
वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई है। दिल्ली के 11 जिलों में अभी तक 160 लोगों को कंसंट्रेटर पहुंचाए गए हैं। सरकार की तरफ से डॉक्टर की सलाह पर यह मुफ्त पहुंचाए जा रहे हैं। इससे लोगों को काफी मदद मिल रही है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर परिजनों को इधर-उधर, चक्कर काटने से राहत मिल रही है। दिल्ली सरकार ने सभी जिलों में 200-200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए हैं।