अब नए वाहन खरीदने के साथ ही डीलर जारी कर सकेंगे अस्थायी आरसी
दिल्ली परिवहन विभाग के ताजा आदेश के अनुसार वाहन डीलर ऐसे नए वाहनों को लेकर अस्थायी आरसी जारी कर सकेंगे जो नान ट्रांसपोर्ट वाहन की श्रेणी में आते है। आदेश में कहा गया है कि यह आरसी एक महीने तक मान्य रहेगी।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। अब देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों को बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। इसके तहत दिल्ली वालों को नए वाहन खरीदने के बाद आरसी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों को अस्थायी तौर पर नए वाहनों की आरसी जारी करने की अनुमति दे दी है। इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने दिल्ली में पंजीकृत वाहन डीलर को प्राधिकरण के तौर पर नियुक्त किया है।
दिल्ली परिवहन विभाग के ताजा आदेश के अनुसार, वाहन डीलर ऐसे नए वाहनों को लेकर अस्थायी आरसी जारी कर सकेंगे जो नान ट्रांसपोर्ट वाहन की श्रेणी में आते है। यह आरसी एक महीने तक मान्य रहेगी। अस्थायी आरसी पर लिखित तौर पर जगह और जिला का विवरण भी देना होगा जहां पर उसका स्थायी पंजीकरण किया जाएगा। अस्थायी पंजीकरण का शुल्क परिवहन विभाग द्वारा तय किया जाएगा। अस्थायी आरसी जारी करने के दौरान उसको अलग रंग से चिन्हित किया जाएगा। पंजीकरण करने वाले डीलर का पद और पते का विवरण भी उस पर देना जरूरी होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में गाड़ी नई हो या पुरानी प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। देशभर में कहीं भी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है।ऐसे में गाड़ी का नंबर नहीं मिलने की स्थिति में A/F लिखवाकर गाड़ी चलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
लोगों में यह एक गलत धारणा है कि लोग लंबे समय तक अपनी गाड़ी की नम्बर प्लेट पर A/F लिखवाकर चला सकते हैं और पुलिस कुछ नही कहेगी। ऐसा सोचना गलत है और यदि आप बिना नंबर की गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको 10000 रुपये तक का जुर्माना या आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है।