कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो रहे बच्चों पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस
कोरोना महामारी के कारण अपने परिजनों को खोने वाले अनाथ बच्चों को उनके नजदीकि रिश्तेदारों या बाल कल्याण में अंतरिम हिरासत देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण अपने परिजनों को खोने वाले अनाथ बच्चों को उनके नजदीकि रिश्तेदारों या बाल कल्याण में अंतरिम हिरासत देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के साथ दिल्ली सरकार व पुलिस को नोटिस नोटिस जारी किया है। पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और दिल्ली बाल संरक्षण आयोग (डीसीपीआरसी) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अधिवक्ता व याचिकाकर्ता जितेंद्र गुप्ता ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही दिल्ली पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों को इस बाबत निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता जितेन्द्र गुप्ता ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनका अब कोई नहीं बचा है उनकी देखभाल करने और तस्करी होने के जोखिम से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाये।
उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने आक्सीजन की कमी, बेड व दवा न मिलने के कारण कोरोना महामारी में मरने वालों के परिवार के सदस्यों को उचित वित्तीय मुआवजा देने का भी निर्देश देने की मांंग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में चिकित्सा ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया और घोर लापरवाही के कारण सैकड़ों लाेगों ने असुविधा के कारण दम तोड़ दिया।