Delhi NCR FASTag: लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत, फास्टैग न होने पर भी 15 अक्टूबर तक नहीं लगेगा जुर्माना
Delhi FASTag कोरोना महामारी के कारण 15 अक्टूबर तक फास्टैग नहीं होने या टैग में पर्याप्त राशि न होने पर वाहनों से दोगुनी राशि नहीं वसूली जाएगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi FASTag : अब अगर वाहन मालिकों के पास फास्टैग नहीं है या उनके टैग में पर्याप्त राशि नहीं है तो भी फिलहाल उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह राहत शुक्रवार को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण व संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के अध्यक्ष भूरेलाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दी गई है। बैठक में अध्यक्ष भूरे लाल, ईपीसीए सदस्य सुनीता नारायण, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती, अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय ने फैसला लिया कि कोरोना महामारी के कारण 15 अक्टूबर तक फास्टैग नहीं होने या टैग में पर्याप्त राशि न होने पर वाहनों से दोगुनी राशि नहीं वसूली जाएगी। जो वाहन चालक मासिक पास रखते हैं उन्हें भी टोल प्लाजा पर ऑनलाइन सिस्टम या फास्टैग के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। साथ ही जिन टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रणाली की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी समयावधि 31 जनवरी तक कर दी गई है।
क्या है FASTag
फास्टैग एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये ऐसा ही है जैसा की कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड है। हालांकि, ये आकार में क्रेडिट कार्ड से आधा या उससे छोटा भी होता है। कार के आगे वाले शीशे पर इसे लगाया जाता है। इसमें एक चिप लगी होती है जिसके अंदर आपके वाहन से संबंधित सारी जानकारी मौजूद रहती है। जैसे ही आप टोल प्लाजा पर जाएंगे आपके वाहन से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज हो जाएगी। टोल प्लाजा पर फास्टैग की सूचना एकत्र करने वाले उपकरण लगे होते हैं फास्टैग जैसे ही कैमरे का सामने आएगा। सारी सूचना इकट्ठा हो जाएगी।
यहां पर बता दें कि FASTag 'बैंक-न्यूट्रल' है, अर्थात, जब आप POS टर्मिनल या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से इसे खरीदते हैं तो कोई भी बैंक FASTag को प्री-असाइन नहीं किया जाता है। ऑनलाइन FASTag DIY (Do-It-Yourself) की पर आधारित है, जहां आप 'My FASTag मोबाइल ऐप में वाहन के विवरण दर्ज करके इसे खुद से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्मार्टफोन उपयोगकर्ता Google Play Store से My FASTag ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और iPhone यूजर्स Apple स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।