Nirbhaya case: दोषी अक्षय ने दायर की पुनर्विचार याचिका, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
2012 Delhi Nirbhaya case दोषी अक्षय कुमार सिंह की फांसी के खिलाफ दी गई पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई पूरी हो गई है।
नई दिल्ली [माला दीक्षित]। 2012 Delhi Nirbhaya case: निर्भया मामले में एक दोषी अक्षय की याचिका पर मंगलवार मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने इस केस से खुद को अलग करने के साथ एक नई पीठ का गठन किया है।
बता दें कि अक्षय ने अपनी याचिका में कहा है कि वायु और जल प्रदूषण के चलते दिल्ली में लोगों की उम्र वैसे ही कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट दुष्कर्म पीड़िता की मां का पक्ष भी सुनेगा, जिन्होंने अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल नौ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के तीन अन्य दोषियों-मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि 2017 के मृत्युदंड के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है।
बताया जा रहा है कि यह बेहद अहम सुनवाई होगी, क्योंकि पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन मौत के बेहद करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के बाद गृहमंत्रालय भी दया याचिका खारिज कर चुका है। ऐसे राष्ट्रपति के पास से दया याचिका खारिज होने के बाद चारों दोषियों अक्षय, विनय, पवन और मुकेश के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।
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