कुंडली बार्डर पर मारपीट के आरोपित निहंग को मिल गई जमानत, जानिए क्या रहा प्रमुख कारण
पीडि़त ने मारपीट करने के आरोपित पर मुर्गा लूटने का प्रयास करने और लाठी व फरसा लहराकर दहशत फैलाने का भी आरोप लगाया था लेकिन पुलिस एफआइआर में इसका जिक्र नहीं किया गया। साधारण मारपीट की धारा लगने के कारण उसकी जमानत हो गई।
दिल्ली/ सोनीपत, जागरण संवाददाता। कुंडली बार्डर पर फ्री में मुर्गा नहीं देने पर रिक्शा चालक से मारपीट करने के आरोपित निहंग को न्यायालय से शनिवार को जमानत मिल गई। पुलिस ने उस पर मारपीट की सामान्य धाराएं लगाईं थीं। पुलिस कार्रवाई में मुर्गा लूटने का प्रयास करने और डंडों से सरेआम पीटकर खौफ फैलाने की चर्चा नहीं थी। इसका लाभ आरोपित निहंग को मिल गया। बिहार के रहने वाले रिक्शा चालक मनोज पासवान और उसके साथी पप्पू ने शुक्रवार को निहंग नवीन संधू पर कुंडली बार्डर के पास डंडों से हमला करके गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था। इस हमले में मनोज पासवान ने टांग टूटने की बात भी कही थी।
पीडि़त ने मारपीट करने के आरोपित पर मुर्गा लूटने का प्रयास करने और लाठी व फरसा लहराकर दहशत फैलाने का भी आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस एफआइआर में इसका जिक्र नहीं किया गया। जानकार बताते हैं कि इसका लाभ आरोपित को मिला और साधारण मारपीट की धारा लगने के कारण उसकी जमानत हो गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पीडि़त की टांग में गंभीर चोट है, उसकी हड्डी नहीं टूटी है। आरोपित निहंग नवीन को गिरफ्तार करके शुक्रवार को न्यायालय में पेशकर एक दिन के रिमांड पर भी लिया था और उससे वारदात में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया गया है। शनिवार को उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर छोड़ दिया गया।
बेअदबी का लगाया आरोप
निहंग नवीन संधू ने आरोप लगाया है कि मारपीट की घटना के बाद उसके साथ बेअदबी की गई। उसका निहंगों वाला बाना खींच लिया गया और नकली बताते हुए उसकी पगड़ी भी उतारी गई। न्यायालय में पेशी के दौरान नवीन ने बेअदबी को निहंगों की शान के खिलाफ बताया। उसने निहंगों का नीला बाना खींचने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।