Muzaffarpur Shelter Home: बिहार के चर्चित बालिका गृह मामले में आज आ सकता है फैसला

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत गुरुवार को फैसला सुना सकती है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Wed, 11 Dec 2019 09:45 PM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 01:16 AM (IST)
Muzaffarpur Shelter Home: बिहार के चर्चित बालिका गृह मामले में आज आ सकता है फैसला
Muzaffarpur Shelter Home: बिहार के चर्चित बालिका गृह मामले में आज आ सकता है फैसला

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिकागृह यौन उत्पीड़न मामले में साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाने की तिथि अब 14 जनवरी निर्धारित की है। मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत कुल 20 लोगों पर पोक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल रहा है। इसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। अभियुक्तों में बालिकागृह के कर्मचारी और सामाजिक कल्याण विभाग बिहार के अधिकारी भी शामिल हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ बृहस्पतिवार को अवकाश पर थे इलसिए लिंक कोर्ट ने सुनवाई की। आरोपित पक्ष के एडवोकेट धीरज कुमार सिंह ने बताया कि लिंक कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को निर्देश दिया है कि वे 14 जनवरी से पहले सीआरपीसी की धारा 437ए का 50-50 हजार रुपये का बांड भरकर जमा करवा दें।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी से इस मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही है। मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर पर पोक्सो व दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था। पिछले साल जुलाई में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त बालिकागृह में कई बच्चियों से दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। सभी 20 आरापितों को 23 फरवरी को कड़ी सुरक्षा में दिल्ली लाया गया था।

ये हैं अभियुक्त

ब्रजेश ठाकुर, इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि कुमार रोशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार वर्मा, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल, किशन राम उर्फ कृष्णा, रोजी रानी, डॉ. अश्विनी उर्फ आसमानी, विक्की, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह व साइस्ता परवीन उर्फ मधु।

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