Delhi Business License Fee: बढ़े व्यापार लाइसेंस शुल्क को लेकर स्थायी समिति के अध्यक्ष से मिले

Delhi Business License Fee उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) द्वारा कई गुना बढ़ाए गए व्यापार लाइसेंस शुल्क को लेकर चांदनी चौक के व्यापारी स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन से मिले। यह मुलाकात सिविक सेंटर में हुई।

By Jp YadavEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 10:11 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 10:11 AM (IST)
Delhi Business License Fee: बढ़े व्यापार लाइसेंस शुल्क को लेकर स्थायी समिति के अध्यक्ष से मिले
Delhi Business License Fee: बढ़े व्यापार लाइसेंस शुल्क को लेकर स्थायी समिति के अध्यक्ष से मिले

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) द्वारा कई गुना बढ़ाए गए व्यापार लाइसेंस शुल्क को लेकर चांदनी चौक के व्यापारी स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन से मिले। यह मुलाकात सिविक सेंटर में हुई। व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल चांदनी चौक के पार्षद रविंद्र गुप्ता उर्फ रवि कप्तान के नेतृत्व में गया था।

इस संबंध में उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण  और लॉकडाउन की मार से व्यापारी वर्ग पहले से ही काफी आर्थिक दिक्कतों में है। ऐसे में बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने की आवश्यकता है। इस संबंध में स्थायी समिति के अध्यक्ष ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि बढ़े हुए शुल्क को जल्द वापस लिया जाएगा।

स्पेशल एरिया में बहाल होंगे हेल्थ लाइसेंस: बीके ओबराय

दक्षिणी निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष लेफ्टीनेंट कर्नल (सेवानिवृत) बीके ओबराय ने बताया कि निगम ने स्पेशल एरिया, अनधिकृत कालोनियों और अनधिकृत-अधिकृत कालोनियों में लाइसेंस को बहाल करने का फैसला लिया है। इसके तहत वर्ष 2014 तक जितने हेल्थ लाइसेंस जारी किए गए थे उन्हें बहाल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रविधान) को अध्यादेश के जरिए 31 दिसंबर 2013 तक बढ़ाया था, इसलिए ऐसे में जो अब रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां लाइसेंस लेकर चल रही थी उनके लाइसेंस का नवनीकरण किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2020 में जारी किए गए दर से इनका नवनीकरण किया जाएगा। वहीं, ऐसे व्यापार को 31 दिसंबर तक के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

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