ALERT : दिल्ली में करीब 17 लाख वाहनों पर मंडरा रहा भारी जुर्माने का खतरा, जानें कैसे बचें
दिल्ली में करीब 17 लाख वाहनों पर भारी जुर्माने का खतरा मंडरा रहा है। जी हां दिल्ली में लाखों गाड़ियों के चालक (मालिक) की एक छोटी सी लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। ये लोग करीब 11 हजार के जुर्माने का भरने पर मजबूर हो सकते हैं।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में करीब 17 लाख वाहनों पर भारी जुर्माने का खतरा मंडरा रहा है। जी हां दिल्ली में लाखों गाड़ियों के चालक (मालिक) की एक छोटी सी लापरवाही उन्हें करीब 11 हजार के जुर्माने का भरने पर मजबूर कर सकती है। इन वाहन के मालिकों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रंगीन स्टीकर लगाने के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको लागू करवाने के लिए सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है फिर भी लोग इसको लेकर ज्यादा अलर्ट नहीं नजर आ रहे हैं।
केंद्रों की संख्या 250 से बढ़ाकर 500 हुई
इधर, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की नाराजगी के बाद राजधानी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और रंगीन स्टीकर लगाने के लिए केंद्रों की संख्या 250 से बढ़ाकर 500 से अधिक कर दी गई है। हालांकि, अभी तक दिल्ली वाले एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक मात्र 34 फीसद लोगों ने ही इसके लिए आवेदन किया है। इनमें से 11 फीसद वाहनों में ही अभी तक एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर लगाए गए हैं। वहीं 65 फीसद वाहन चालकों ने तो अभी तक आवेदन भी नहीं किया है।
अभियान की शुरुआत नंवबर 2020 में हुई थी
परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में करीब 26 लाख वाहनों में एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर लगाए जाने हैं। इस अभियान की शुरुआत नंवबर 2020 में हुई थी। अभियान के तहत अभी तक करीब 9 लाख वाहन चालकों ने इसके लिए आवेदन किया है। इनमें से करीब 3 लाख वाहनों में एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगा दिए गए हैं।
दो दिनों में 196 वाहनों के कटे चालान
वाहन चालकों की सुस्ती और लापरवाही के बाद अब परिवहन विभाग ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसके तहत परिवहन विभाग ने दिल्ली के 11 जिलों में 50 टीमों को उतारा है। इन टीमों ने दो दिनों में बिना एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर वाले 196 वाहनों का चालान काटा है। इनमें प्रत्येक से 5500 रुपये का जुर्माना लिया गया है।
यहां जानें कितना होता है फाइन
नंबर प्लेट पर 5500 रुपये के फाइन का प्रावधान है।
रंगीन स्टीकर नहीं होने पर 5500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो