Kisan Tractor Rally: मृत युवक की एक्स-रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करे उप्र सरकार - हाई कोर्ट

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर पलटने से हुई नवरीत सिंह की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नवरीत की एक्स-रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। नवरीत के दादा हरदीप सिंह ने याचिका दायर कर दावा किया था।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 12:16 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 07:17 PM (IST)
Kisan Tractor Rally: मृत युवक की एक्स-रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करे उप्र सरकार - हाई कोर्ट
पीठ ने उक्त निर्देशों के साथ याचिका पर सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर पलटने से हुई नवरीत सिंह की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नवरीत की एक्स-रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों ही दस्तावेज पांच मार्च को दोपहर दो बजे तक दिल्ली पुलिस अधिकारियों को दें और मामले के जांच अधिकारी से अपनी सुरक्षित कस्टडी में रखें।

नवरीत के दादा हरदीप सिंह ने याचिका दायर कर दावा किया कि उनके पोते की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी और उसका पोस्टमार्टम रामपुर जिला अस्पताल में किया गया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने उत्तर प्रदेश पुलिस से एक्स-रे और पोस्टमार्टम वीडियो उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, लेकिन रामपुर जिला अस्पताल और पुलिस ने इन्कार कर दिया था। पीठ ने उक्त निर्देशों के साथ याचिका पर सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

उत्तर प्रदेश पुलिस व रामपुर जिला अस्पताल की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि उनके पास एक्स-रे रिपोर्ट नहीं है, उनके पास सिर्फ एक्स-रे प्लेट है। उन्होंने कहा कि जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सवाल है वे अदालत द्वारा निर्धारित दिन व समय पर दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने एक्स-रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर राहुल मेहरा ने कहा कि उन्हें दस्तावेज याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने में आपत्ति नहीं है।

वहीं, पिछली सुनवाई पर उत्तर प्रदेश पुलिस व दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा था कि 25 वर्षीय नवरीत के शरीर पर गोली के घाव नहीं थे। पोस्टमार्टम और एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार भी मृतक के शरीर पर गोली के घाव नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नवरीत के शरीर पर निशान दुर्घटना के कारण आए थे। वहीं, याचिकाकर्ता हरदीप ने कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल गठित कर मामले की जांच कराने की मांग की है। 

उन्होंने आरोप लगाया है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस ने नवरीत को तत्काल चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, नवरीत का शव अन्य लोगों ने उसके स्वजन को सौंपा था, जो उसे लेकर उत्तर प्रदेश के रामपुर गए थे। नवरीत का पोस्टमार्टम भी घटना के अगले दिन रामपुर में किया गया, लेकिन वीडियो और एक्स-रे रिपोर्ट परिवार से नहीं साझा की गई। 

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