इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी देवताओं का किया अभद्र चित्रण और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर हिंदू-देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 02:14 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 02:14 PM (IST)
इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी देवताओं का किया अभद्र चित्रण और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया फेसबुक व इंस्टाग्राम को नोटिस, नई नीति के अनुपालन की मांग पर दायर याचिका।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर हिंदू-देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता जी तुषार राव व आयुष सक्सेना के माध्यम से दायर याचिका में आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके इलावा याचिका में दावा किया गया कि इंस्टाग्राम नए आइटी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ को बताया कि इंस्टाग्राम से आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया गया है। वहीं, डिजिटल मीडिया पर लागू नई नीति के अनुपालन की मांग पर पीठ ने फेसबुक व इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई कि कार्रवाई नए नियमों के तहत की जाए और आपत्तिजनक सामग्री संरक्षित रखने का निर्देश दिया जाये, ताकि बाद में अदालती कार्यवाही में इसका उपयोग किया जा सके।

नई नीति के अनुपालन पर इंस्टाग्राम की तरफ से जवाब दिया कि नई नीति के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इस पर याची ने दलील दी कि दोनों मीडिया प्लेटफार्म के लाखों उपयोगकर्ताओं की शिकायत सुनने के लिए एक ही अधिकारी पर्याप्त नहीं है।

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