दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के मामले में कोर्ट ने कहा, एक ही मामले में दो आदेश नहीं हो सकते, जानिए पूरा मामला

Rakesh Asthana गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। यह जानकारी मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Wed, 25 Aug 2021 02:27 PM (IST) Updated:Wed, 25 Aug 2021 02:27 PM (IST)
दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के मामले में कोर्ट ने कहा, एक ही मामले में दो आदेश नहीं हो सकते, जानिए पूरा मामला
दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। यह जानकारी मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि एक ही तरह की याचिका दो अलग-अलग कोर्ट में है। ऐसे में एक ही मामले में दो आदेश नहीं हो सकते। यह कहते हुए सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टाल दी गई।

राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गत 18 अगस्त को हाई कोर्ट ने प्रश्न किया था कि क्या इस मामले में कोई याचिका किसी अन्य अदालत में लंबित है। उसके जवाब में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि उन्होंने एनजीओ सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआइएल) की तरफ से 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

उसमें अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है और उस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। उस पर पहली सुनवाई बुधवार को होनी है। साथ ही कहा कि वह याचिका कोर्ट के समक्ष नहीं है, रजिस्ट्रार के समक्ष है। उन्हें याचिका की प्रति भी मुहैया नहीं कराई गई है। जबकि, केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने ऐसी किसी याचिका की जानकारी होने से इन्कार किया।

इस पर पीठ ने प्रशांत भूषण से याचिका की प्रति केंद्र सरकार के वकील को मुहैया कराने के लिए कहा और अधिवक्ता सदरे आलम की ओर से दाखिल याचिका को 24 सितंबर तक के लिए टाल दिया। बता दें, 1984 बैच के गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले 27 जुलाई को एक वर्ष का सेवा विस्तार देते हुए दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया था।

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